नीलम आजाद को मिली जमानत, 18 महीने बाद जेल से बाहर आएंगी
संसद सुरक्षा मामले में जमानत
जींद की नीलम आजाद को मिली जमानत
दिल्ली हाईकोर्ट ने हरियाणा के जींद की निवासी नीलम आजाद को जमानत प्रदान की है। वह पिछले 18 महीनों से संसद सुरक्षा मामले में जेल में थीं। बुधवार को, कोर्ट ने नीलम और उनके साथी महेश कुमावत को जमानत दी, जबकि पहले उनकी याचिकाएं ट्रायल कोर्ट द्वारा खारिज कर दी गई थीं। न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम प्रसाद और न्यायमूर्ति हरीश वैद्यनाथन शंकर की खंडपीठ ने जमानत के साथ कुछ सख्त शर्तें भी लगाई हैं।
जमानत की शर्तें
नीलम आजाद और उनके साथी को 50 हजार रुपये के मुचलके पर जमानत दी गई है। कोर्ट ने आदेश दिया है कि वे दिल्ली नहीं छोड़ेंगे, मीडिया को इंटरव्यू नहीं देंगे और सोशल मीडिया पर कोई पोस्ट नहीं करेंगे। इसके अलावा, उन्हें हर सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह 10 बजे संबंधित पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट करने का निर्देश दिया गया है। इन शर्तों के कारण नीलम अपने घर हरियाणा नहीं लौट सकेंगी।
संसद में हुई घटना
यह मामला 13 दिसंबर 2023 को संसद की सुरक्षा में चूक से संबंधित है। उस दिन, 2001 में हुए आतंकवादी हमले की बरसी पर, लोकसभा में शून्यकाल के दौरान सागर शर्मा और मनोरंजन ने दर्शक दीर्घा से कूदकर सदन में पीली गैस छोड़ी और नारेबाजी की। उन्हें सांसदों द्वारा काबू किया गया। नीलम आजाद और अमोल शिंदे ने संसद परिसर के बाहर रंगीन गैस का स्प्रे किया था, जिसके बाद वे पुलिस की गिरफ्त में आए।