नोएडा प्राधिकरण की 219वीं बोर्ड बैठक में महत्वपूर्ण निर्णय
नोएडा प्राधिकरण की 219वीं बोर्ड बैठक
नोएडा प्राधिकरण की 219वीं बोर्ड बैठक: यह बैठक दीपक कुमार, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त, उत्तर प्रदेश की अध्यक्षता में प्राधिकरण सभागार में आयोजित की गई।
बैठक में यह भी बताया गया कि 10 परियोजनाएं ऐसी हैं जिनके लिए सहमति मिलने के बाद भी भुगतान नहीं किया गया है। इसके अलावा, 13 डेवलपर्स ने 25 प्रतिशत धनराशि के सापेक्ष आंशिक भुगतान किया है, जबकि 35 डेवलपर्स ने 25 प्रतिशत धनराशि जमा करने के बाद कोई भुगतान नहीं किया है। यह स्थिति शासनादेश की मूल भावना के खिलाफ है। इस पर निर्णय लिया गया कि शासनादेश के तहत मिलने वाले लाभ की तिथि को आगे नहीं बढ़ाया जाएगा। प्राधिकरण अतिदेयताओं की वसूली के लिए अपने नियमों के अनुसार कार्य करेगा।
रिक्त भूखण्डों को निरस्त करने का निर्णय
रिक्त भूखण्डों को निरस्त करने का निर्णय:
आवासीय भूखण्डों और ग्रुप हाउसिंग परिसंपत्तियों में 12 वर्षों की अधिकतम समयवृद्धि के बाद भी यदि भवन निर्माण नहीं किया गया, तो सभी रिक्त भूखण्डों को निरस्त करने का निर्णय लिया गया। वर्क सर्किल से मिली रिपोर्ट के अनुसार, केवल उन भूखण्डों को अंतिम 6 माह का अवसर दिया जाएगा, जिन पर भवन का निर्माण हो चुका है या निर्माणाधीन है। इसके बाद प्राधिकरण इस प्रकार के मामलों पर कोई विचार नहीं करेगा।
केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी दिशा-निर्देश
केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी दिशा-निर्देश:
NGT और केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार, शोधित जल की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए 4 STP संयंत्रों की रेट्रोफिटिंग के कार्यों को स्वीकृति दी गई है। इन संयंत्रों की लागत लगभग 87.6 करोड़ रुपये है।
यूनिफाइड रेगुलेशन 2025 में उल्लिखित प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए, प्राधिकरण के संस्थागत विभाग में उपलब्ध कॉलेज, सीनियर सेकेंडरी स्कूल और नर्सिंग होम भू-उपयोग के भूखण्डों की योजना विवरणिका (ब्रॉशर) को भी अनुमोदित किया गया।