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पंजाब के पूर्व मंत्री बिक्रम मजीठिया को हाईकोर्ट से जमानत का झटका

पंजाब के पूर्व मंत्री बिक्रम सिंह मजीठिया को आय से अधिक संपत्ति के मामले में हाईकोर्ट से जमानत नहीं मिली है। उन्हें अब सुप्रीम कोर्ट में अपील करनी होगी। मजीठिया पिछले पांच महीनों से जेल में हैं, और उनके साले को भगोड़ा घोषित करने की याचिका पर सुनवाई भी चल रही है। विजिलेंस ने इस मामले में चार्जशीट दाखिल की है, जिसमें कई गवाहों के बयान शामिल हैं। जानें इस मामले की पूरी जानकारी।
 

बिक्रम मजीठिया को जमानत नहीं मिली

चंडीगढ़: पंजाब के पूर्व मंत्री और शिरोमणि अकाली दल के प्रमुख नेता बिक्रम सिंह मजीठिया को आय से अधिक संपत्ति के मामले में पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट से एक बड़ा झटका लगा है। उन्हें जमानत नहीं मिली है, और अब उन्हें सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ेगा। इस मामले में अभी तक कोई आदेश जारी नहीं हुआ है।


बिक्रम मजीठिया की गिरफ्तारी और आगे की कार्रवाई: बिक्रम सिंह मजीठिया को 25 जून को गिरफ्तार किया गया था, और वह पिछले पांच महीनों से जेल में हैं। आज मोहाली अदालत में उनके साले गजपत सिंह ग्रेवाल को भगोड़ा घोषित करने की याचिका पर सुनवाई होगी, जिसमें उनके वकील अपना जवाब पेश करेंगे। उन्हें पहले ही इस मामले में नामजद किया जा चुका है।


विजिलेंस ने बिक्रम सिंह मजीठिया के खिलाफ चालान पेश कर दिया है, जिसमें कई अकाली और बीजेपी नेताओं के बयान भी शामिल हैं। विजिलेंस का दावा है कि चार्जशीट समय पर दाखिल की गई है, और उन्होंने पिछले दस वर्षों में 400 बैंक खातों का रिकॉर्ड खंगाला है। इस मामले में 200 गवाहों को भी पेश किया गया है।