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पंजाब में बेअदबी के लिए उम्र कैद का प्रावधान, विधानसभा में पास हुआ नया कानून

पंजाब विधानसभा ने हाल ही में बेअदबी के मामलों के खिलाफ सख्त कदम उठाते हुए एक नया कानून पारित किया है, जिसमें उम्र कैद की सजा का प्रावधान किया गया है। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने इसे पूर्व सरकारों की नाकामियों का सुधार बताया और कहा कि यह कानून बेअदबी के मामलों को समाप्त करने में सहायक होगा। जानें इस कानून के पीछे की सोच और इसके प्रभाव के बारे में।
 

पंजाब विधानसभा में नया कानून पारित


पंजाब विधानसभा ने पास किया नया कानून


चंडीगढ़: पंजाब विधानसभा ने सर्वसम्मति से जागत जोत श्री गुरु ग्रंथ साहिब सत्कार (संशोधन) बिल, 2026 को पारित किया है। इस कानून के तहत गुरु साहिब की बेअदबी के लिए उम्र कैद की सजा का प्रावधान किया गया है, जिससे बेअदबी के खिलाफ देश के सबसे कठोर कानूनों में से एक स्थापित किया गया है।


मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने इस कानून को पिछली सरकारों की नाकामियों का सुधार बताते हुए कहा कि यह नया कानून न केवल पूर्व की कमियों को दूर करेगा, बल्कि अपराधों को गैर-जमानती बनाकर सख्त सजाओं का प्रावधान भी करेगा। इसमें 5 साल से लेकर उम्र कैद तक की सजाएं और 20 लाख रुपए तक का जुर्माना शामिल है। बेअदबी में सहायता करने वालों को भी दंडित किया जाएगा।


धर्म के नाम पर वोट मांगने का आरोप

मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले सरकारों ने गुरु साहिब के नाम पर केवल वोट मांगे, जबकि उनकी सरकार ने श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की पवित्रता को बनाए रखने के लिए ठोस कदम उठाए हैं। उन्होंने विश्वास दिलाया कि यह बिल भविष्य में बेअदबी के मामलों को समाप्त करने में सहायक होगा।


मुख्यमंत्री ने कहा कि यह कानून सुनिश्चित करेगा कि कोई भी व्यक्ति ऐसे घिनौने अपराध में शामिल होने की हिम्मत न करे।


राज्य की शांति को बनाए रखने का संकल्प

मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले समय में बेअदबी की घटनाएं राज्य में शांति और भाईचारे को भंग करने की साजिश थीं। उन्होंने कहा कि यह कानून सुनिश्चित करेगा कि इस अपराध में दोषी पाए जाने वाले किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा।


उन्होंने यह भी कहा कि पंजाबियों ने हमेशा शांति और भाईचारे के सिद्धांतों को बनाए रखा है और उनकी सरकार किसी भी प्रयास को विफल कर देगी जो राज्य की सामाजिक ताने-बाने को खतरे में डाल सकता है।