पंजाब सरकार का महिलाओं के सम्मान की रक्षा का संकल्प
महिलाओं के अपमानजनक चित्रण पर सख्त कार्रवाई
विज्ञापनों की निगरानी और कानूनी कार्रवाई की जाएगी
चंडीगढ़ से मिली जानकारी के अनुसार, पंजाब की सामाजिक सुरक्षा, महिला एवं बाल विकास मंत्री डॉ. बलजीत कौर ने महिलाओं के अपमानजनक चित्रण के मामलों पर गहरी चिंता व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार महिलाओं के सम्मान के साथ किसी भी प्रकार का समझौता नहीं करेगी। मंत्री ने बताया कि विभाग को कई ऐसे मामले मिले हैं, जहां विज्ञापनों में महिलाओं को अश्लील तरीके से प्रस्तुत किया गया है।
महिलाओं के अश्लील प्रतिनिधित्व (निषेध) अधिनियम, 1986 के तहत, महिलाओं के किसी भी अपमानजनक चित्रण पर सख्त प्रतिबंध है। उन्होंने कहा कि विज्ञापनों, प्रकाशनों, और अन्य मीडिया प्लेटफार्मों पर महिलाओं को इस तरह से प्रस्तुत करना कानून के खिलाफ है और इसके लिए सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
कानूनी कार्रवाई की जाएगी
मंत्री ने यह स्पष्ट किया कि महिलाओं की इज्जत और सुरक्षा पंजाब सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल है। उन्होंने सभी मीडिया प्लेटफार्मों को निर्देश दिए कि वे सुनिश्चित करें कि महिलाओं को अपमानजनक तरीके से प्रस्तुत करने वाली कोई सामग्री प्रसारित न हो।
ऐसी सामग्री का प्रसारण कानून का उल्लंघन है और इसमें शामिल व्यक्तियों या संगठनों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। मंत्री ने राज्य में प्रशासनिक निगरानी को सख्त करने के निर्देश दिए हैं। सभी जिला प्रोग्राम अधिकारियों को ऐसे मामलों का संज्ञान लेने और शिकायतों पर त्वरित कार्रवाई करने के लिए कहा गया है।
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