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पंजाब सरकार की BBMB मामले में याचिका खारिज, केंद्र को सौंपनी होगी बात

पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने भाखड़ा-ब्यास प्रबंधन बोर्ड से जुड़े जल विवाद में पंजाब सरकार की याचिका को खारिज कर दिया है। अदालत ने कहा कि इस मामले की सुनवाई पहले ही हो चुकी है और सरकार को अपनी बात केंद्र सरकार के समक्ष रखनी होगी। पंजाब सरकार ने BBMB के निर्णय को चुनौती दी थी, जिसमें हरियाणा को अतिरिक्त पानी देने का आदेश दिया गया था। जानें इस मामले में अदालत का क्या कहना है और पंजाब सरकार की क्या चिंताएँ हैं।
 

पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट का फैसला

चंडीगढ़ – पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने भाखड़ा-ब्यास प्रबंधन बोर्ड (BBMB) से संबंधित जल विवाद मामले में पंजाब सरकार द्वारा दायर याचिका को खारिज कर दिया है। अदालत ने कहा कि इस मामले की सुनवाई पहले ही पिछले वर्ष की जा चुकी है। अदालत ने सरकार को निर्देश दिया कि वह अपनी बात केंद्र सरकार के समक्ष रखे। यह याचिका BBMB द्वारा हरियाणा को 8500 क्यूसेक पानी देने के आदेश को चुनौती देने के लिए दायर की गई थी।


पंजाब सरकार ने आरोप लगाया कि BBMB ने अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर यह निर्णय लिया। राज्य सरकार का कहना था कि हरियाणा को अतिरिक्त पानी देना उसकी सहमति के बिना किया गया, जो कि पूर्व निर्धारित समझौतों के खिलाफ है। पंजाब ने अदालत को बताया कि तकनीकी समिति की बैठक में 'आपसी सहमति' की शर्त शामिल थी, जिसे बाद में हटा दिया गया और एकतरफा निर्णय लागू किया गया। हालांकि, हाईकोर्ट ने इन तर्कों को मानने से इनकार कर दिया। अदालत ने स्पष्ट किया कि इस मामले पर पहले ही विस्तृत सुनवाई के बाद निर्णय लिया जा चुका है। यदि किसी राज्य को BBMB के निर्णय पर आपत्ति है, तो उसे नियमों के अनुसार अपनी शिकायत केंद्र सरकार के समक्ष प्रस्तुत करनी होगी।