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पाकिस्तान में पूर्व मुख्यमंत्री सोहेल अफरीदी की अवैध हिरासत पर अदालत का आदेश

पाकिस्तान के उच्च न्यायालय ने खैबर पख्तूनख्वा के पूर्व मुख्यमंत्री सोहेल अफरीदी की अवैध हिरासत के मामले में प्रांतीय पुलिस से 10 दिन के भीतर रिपोर्ट पेश करने का आदेश दिया है। यह आदेश तब आया जब अफरीदी और अन्य पीटीआई नेताओं को 11 अक्टूबर को हिरासत में लिया गया था। अदालत ने मामले की अगली सुनवाई 3 नवंबर को निर्धारित की है। अफरीदी के भाई ने अदालत में याचिका दायर कर उनके अवैध हिरासत का आरोप लगाया है।
 

पाकिस्तान उच्च न्यायालय का महत्वपूर्ण आदेश

पाकिस्तान के एक उच्च न्यायालय ने खैबर पख्तूनख्वा के पूर्व मुख्यमंत्री सोहेल अफरीदी के अवैध हिरासत के मामले में प्रांतीय पुलिस प्रमुख और अन्य सरकारी अधिकारियों से 10 दिन के भीतर रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया है। यह आदेश बुधवार को जारी किया गया। अफरीदी और उनकी पार्टी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) के अन्य नेताओं को 11 अक्टूबर को खैबर पख्तूनख्वा में कानून-व्यवस्था की बिगड़ती स्थिति के कारण हिरासत में लिया गया था।


पेशावर उच्च न्यायालय ने एक लिखित आदेश में पुलिस महानिरीक्षक, राजधानी शहर के पुलिस अधिकारी, मुख्य सचिव और गृह सचिव को यह स्पष्ट करने के लिए कहा कि क्या अफरीदी को गिरफ्तार किया गया है या उन्हें किसी आपराधिक मामले में नामजद किया गया है। अदालत ने उन्हें 10 दिन के भीतर इस संबंध में रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है। मामले की अगली सुनवाई तीन नवंबर को होगी। यह याचिका अफरीदी के भाई मुहम्मद आमिर द्वारा दायर की गई थी।


आमिर ने अदालत में यह दावा किया कि अफरीदी को अवैध रूप से हिरासत में रखा गया है और उन्होंने उनके बरामदगी की मांग की। याचिका में कहा गया है कि पेशावर के सीसीपीओ की मौजूदगी में हथियारबंद और नकाबपोश व्यक्तियों ने अफरीदी का कथित अपहरण किया था।