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बिहार चुनाव: मतदान के दिन सभी कर्मचारियों को मिलेगा सवेतन अवकाश

भारत निर्वाचन आयोग ने बिहार चुनाव 2025 के लिए मतदान के दिन सभी कर्मचारियों को सवेतन अवकाश देने का निर्देश दिया है। यह आदेश सभी व्यवसायों और उद्योगों पर लागू होगा, और उल्लंघन करने वाले नियोक्ताओं पर जुर्माना लगाया जाएगा। जानें इस आदेश के पीछे के नियम और प्रावधान, ताकि सभी मतदाता स्वतंत्रता से अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकें।
 

बिहार चुनाव में मतदान के लिए सवेतन अवकाश का आदेश

बिहार चुनाव में मतदान के दिन सवेतन अवकाश: बिहार चुनाव के संदर्भ में, भारत निर्वाचन आयोग ने सभी व्यवसायों, उद्योगों और प्रतिष्ठानों को निर्देश दिया है कि वे अपने कर्मचारियों को मतदान के लिए सवेतन अवकाश प्रदान करें। यदि कोई संस्थान इस आदेश का पालन नहीं करता है, तो उस पर जुर्माना लगाया जाएगा। आयोग ने यह भी स्पष्ट किया है कि सभी दैनिक वेतनभोगी और अस्थायी कर्मचारी भी मतदान के दिन सवेतन अवकाश के हकदार हैं।

भारत निर्वाचन आयोग ने शनिवार को एक बयान में कहा कि किसी भी व्यवसाय, उद्योग या प्रतिष्ठान में कार्यरत सभी व्यक्तियों को, जो लोक सभा या किसी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की विधान सभा के चुनाव में मतदान करने के योग्य हैं, मतदान के दिन सवेतन अवकाश दिया जाएगा। इस अवकाश के कारण वेतन में कोई कटौती नहीं की जाएगी। जो नियोक्ता इन नियमों का उल्लंघन करेगा, उस पर जुर्माना लगाया जाएगा। सभी दैनिक वेतनभोगी और अस्थायी कर्मचारी भी इस अवकाश के हकदार हैं।

बिहार चुनाव और उपचुनाव 2025 के लिए आयोग का निर्देश

1- भारत निर्वाचन आयोग ने बिहार विधान सभा के आम चुनाव, 2025 और 8 विधानसभा क्षेत्रों में उपचुनावों की तिथियों की घोषणा की है।

2- बिहार में पहले चरण के मतदान की तिथि 6 नवंबर, 2025 (गुरुवार) और दूसरे चरण के लिए 11 नवंबर, 2025 (मंगलवार) निर्धारित की गई है। सभी 8 विधानसभा क्षेत्रों के उपचुनाव भी 11 नवंबर, 2025 को होंगे।

3- जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 135बी के अनुसार, सभी व्यवसायों, उद्योगों और प्रतिष्ठानों में कार्यरत व्यक्तियों को मतदान के दिन सवेतन अवकाश दिया जाएगा।

4- इस अवकाश के कारण वेतन में कोई कटौती नहीं की जाएगी। उल्लंघन करने वाले नियोक्ताओं पर जुर्माना लगाया जाएगा। सभी दैनिक वेतनभोगी और आकस्मिक कर्मचारी भी इस अवकाश के हकदार हैं।

5- आयोग ने यह भी स्पष्ट किया है कि वे मतदाता, जो अपने निर्वाचन क्षेत्र के बाहर काम कर रहे हैं लेकिन मतदान वाले क्षेत्र में पंजीकृत हैं, उन्हें भी मतदान के दिन सवेतन अवकाश मिलेगा।

6- आयोग ने सभी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों को निर्देश दिया है कि वे इन प्रावधानों का सख्ती से पालन सुनिश्चित करें ताकि सभी मतदाता स्वतंत्र और सुविधाजनक तरीके से अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकें।