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बिहार में वोटर लिस्ट का विशेष संशोधन शुरू, नए मतदाताओं को जोड़ा जाएगा

चुनाव आयोग ने बिहार में वोटर लिस्ट के विशेष संशोधन की प्रक्रिया शुरू कर दी है, जिसका उद्देश्य आगामी चुनावों में सभी योग्य मतदाताओं को शामिल करना है। इस प्रक्रिया में नए मतदाताओं को जोड़ा जाएगा और मृत या डुप्लीकेट मतदाताओं के नाम हटाए जाएंगे। विशेष ध्यान उन युवाओं पर है जो पहली बार वोट डालने के लिए पात्र हैं। जानें आवेदन करने की प्रक्रिया और इससे जुड़ी अन्य महत्वपूर्ण जानकारी।
 

बिहार में वोटर लिस्ट का अद्यतन

पटना: चुनाव आयोग (ECI) ने बिहार में वोटर लिस्ट के विशेष संशोधन की प्रक्रिया आरंभ कर दी है। इसका मुख्य उद्देश्य राज्य के मतदाता सूची को अपडेट करना है ताकि आगामी चुनावों में कोई भी योग्य मतदाता छूट न जाए। यह प्रक्रिया विधानसभा और लोकसभा चुनावों की तैयारियों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। ECI के अनुसार, इस संशोधन में नए मतदाताओं को जोड़ा जाएगा, मृत या डुप्लीकेट मतदाताओं के नाम हटाए जाएंगे, और जिनके पते या विवरण में परिवर्तन हुआ है, उन्हें अपडेट किया जाएगा। विशेष ध्यान उन युवाओं पर है जो 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुके हैं और पहली बार वोट डालने के लिए पात्र होंगे।


बिहार जैसे बड़े राज्य में जनसंख्या और प्रवास में समय-समय पर बदलाव होता रहता है। कई बार पुराने पते पर रहने वाले मतदाता स्थान बदल लेते हैं या मृत्यु के बाद भी उनके नाम सूची में बने रहते हैं। इससे पारदर्शी और निष्पक्ष चुनाव में बाधा आती है। वोटर लिस्ट का नियमित संशोधन यह सुनिश्चित करता है कि केवल योग्य नागरिक ही वोटिंग प्रक्रिया में भाग लें।


पिछली बार बिहार में वोटर लिस्ट का विशेष संशोधन 2023 में किया गया था। आमतौर पर यह प्रक्रिया हर साल होती है, लेकिन चुनाव से पहले इसे अधिक गंभीरता से लागू किया जाता है।


जो लोग वोटर लिस्ट में नाम जोड़वाना चाहते हैं या कोई बदलाव कराना चाहते हैं, वे voters.eci.gov.in पोर्टल या नजदीकी मतदान केंद्र जाकर फॉर्म 6 भर सकते हैं।