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बेंगलुरु में पार्किंग नियमों में बदलाव: क्या आपको भी चुकानी पड़ेगी भारी फीस?

बेंगलुरु में पार्किंग की समस्या को हल करने के लिए कर्नाटक सरकार ने नए नियम लागू किए हैं, जिनमें भारी शुल्क और सख्त शर्तें शामिल हैं। अब आवासीय क्षेत्रों में गाड़ी पार्क करने के लिए वाहन मालिकों को हर साल ₹25,000 तक का शुल्क चुकाना पड़ सकता है। इस लेख में जानें कि ये नए नियम क्या हैं और आपको किस प्रकार की फीस चुकानी होगी। क्या आप तैयार हैं इस बदलाव के लिए?
 

बेंगलुरु में पार्किंग की नई चुनौतियाँ


नई दिल्ली: देशभर में बढ़ती गाड़ियों की संख्या के कारण पार्किंग की समस्या गंभीर होती जा रही है। महानगरों में लोग अक्सर सार्वजनिक सड़कों पर अपनी कारें पार्क करने को अपना अधिकार मानते हैं। लेकिन, कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में यह आदत अब महंगी साबित होने वाली है। ट्रैफिक व्यवस्था को सुधारने और सड़कों को अतिक्रमण मुक्त करने के लिए कर्नाटक सरकार ने 'ग्रेटर बेंगलुरु अथॉरिटी (पार्किंग) रूल्स, 2026' का नया मसौदा पेश किया है। इस नीति के तहत, आवासीय क्षेत्रों की सरकारी सड़कों पर गाड़ी पार्क करने के लिए वाहन मालिकों को हर साल ₹25,000 तक का भारी शुल्क चुकाना पड़ सकता है।


पार्किंग परमिट के लिए सख्त नियम

बिल्डिंग बाय-लॉज का पालन करने वालों को ही मिलेगा परमिट


सरकार ने पार्किंग परमिट के लिए कई सख्त शर्तें निर्धारित की हैं। यह परमिट केवल उन्हीं निवासियों को मिलेगा जिन्होंने भवन निर्माण के समय निर्धारित नियमों का पालन किया है।


जिन इमारतों में निर्माण नियमों का उल्लंघन किया गया है, उनके निवासियों को ऑन-स्ट्रीट परमिट नहीं दिया जाएगा। यह परमिट केवल एक निर्दिष्ट वाहन और उसके मालिक के नाम पर एक साल के लिए जारी किया जाएगा।


महंगी पार्किंग फीस

बेंगलुरु में घर के बाहर गाड़ी खड़ी करना होगा महंगा


नए नियमों के अनुसार, आवासीय सड़कों पर गाड़ी पार्क करने के लिए नगर निगम द्वारा विशेष पार्किंग परमिट जारी किए जाएंगे। इस वार्षिक परमिट का शुल्क गाड़ियों की श्रेणी और आकार के अनुसार निर्धारित किया जाएगा। मसौदे में हैचबैक कारों के लिए 15,000 रुपये, सेडान के लिए 20,000 रुपये और बड़ी एसयूवी के लिए 25,000 रुपये का शुल्क प्रस्तावित है।


मुख्य और सहायक मार्गों को छोड़कर केवल वैध परमिट धारक वाहनों को ही आवासीय सड़कों पर पार्क करने की अनुमति होगी। बिना परमिट के पार्क की गई गाड़ियों पर भारी जुर्माना लगाया जाएगा।


सड़क चौड़ाई का ध्यान

सड़कों की चौड़ाई का रखा जाएगा ध्यान


सड़क पर यातायात को सुचारू बनाए रखने और पैदल चलने वालों के अधिकारों की रक्षा के लिए कड़े नियम बनाए गए हैं। नए मसौदे के तहत, गाड़ी पार्क करने के बाद भी मुख्य सड़क का कम से कम 6 मीटर चौड़ा हिस्सा खाली रहना अनिवार्य होगा। इसके साथ ही सड़क के दोनों ओर 1.8 मीटर का साफ-सुथरा फुटपाथ छोड़ना जरूरी है। संकरी सड़कों पर भी कम से कम 4 मीटर सड़क यातायात के लिए और एक तरफ 1.8 मीटर का फुटपाथ उपलब्ध होना चाहिए। नगर निगम के मार्शल इन नियमों की समय-समय पर जांच करेंगे और उल्लंघन की स्थिति में बेंगलुरु ट्रैफिक पुलिस द्वारा त्वरित कार्रवाई की जाएगी। राज्य सरकार ने इस ड्राफ्ट पर जनता से सुझाव और आपत्तियां मांगी हैं।