×

बॉम्बे हाई कोर्ट ने फिल्म 'अजेय' की रिलीज को दी मंजूरी, योगी आदित्यनाथ पर आधारित

बॉम्बे हाई कोर्ट ने फिल्म 'अजेय' की रिलीज को मंजूरी दे दी है, जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर आधारित है। कोर्ट ने सेंसर बोर्ड की आपत्तियों को खारिज करते हुए कहा कि फिल्म में कोई समस्या नहीं है। जस्टिस रेवती मोहिते डेरे और जस्टिस नीला गोखले की बेंच ने खुद फिल्म देखी और इसके बाद यह निर्णय लिया। निर्माताओं ने अपने मौलिक अधिकार का हवाला देते हुए फिल्म दिखाने की अनुमति मांगी थी। अब निर्माता जल्द ही फिल्म की नई रिलीज तिथि की घोषणा करेंगे।
 

फिल्म 'अजेय' की रिलीज पर कोर्ट का फैसला

मुंबई: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर आधारित फिल्म 'अजेय' के रिलीज को लेकर चल रहे विवाद पर बॉम्बे हाई कोर्ट ने निर्णय सुनाया है। कोर्ट ने सेंसर बोर्ड (CBFC) की आपत्तियों को खारिज करते हुए फिल्म को रिलीज करने की अनुमति दे दी है। उल्लेखनीय है कि जस्टिस रेवती मोहिते डेरे और जस्टिस नीला गोखले की बेंच ने 21 अगस्त को फिल्म का पूरा प्रदर्शन देखा था।


सोमवार को हुई सुनवाई के दौरान, कोर्ट ने स्पष्ट किया, "हमने फिल्म देखी है और इसमें कोई समस्या नहीं है।" कोर्ट ने CBFC के वकील से पूछा कि क्या उन्होंने फिल्म देखी है, जिस पर वकील ने 'नहीं' में उत्तर दिया। इस पर कोर्ट ने टिप्पणी की कि उन्हें फिल्म देखनी चाहिए थी, जिससे बहस अधिक सरल होती। कोर्ट ने CBFC के इस तर्क को भी खारिज कर दिया कि फिल्म से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की छवि को नुकसान हो सकता है। कोर्ट ने कहा कि जिस किताब पर यह फिल्म आधारित है, उसे खुद मुख्यमंत्री ने प्रमोट किया है।


सेंसर बोर्ड के वकील ने फिल्म को मानहानिकारक बताते हुए अपनी गाइडलाइंस का हवाला दिया, लेकिन कोर्ट उनकी दलीलों से सहमत नहीं हुआ। CBFC ने कहा कि फिल्म में कुछ हिस्सों को हटाने की आवश्यकता है, जिस पर कोर्ट ने कहा कि यह उनका व्यक्तिगत मत है। कोर्ट ने यह भी कहा कि अन्य प्लेटफॉर्म पर जो सामग्री प्रदर्शित की जाती है, उसकी तुलना में इस फिल्म में कुछ भी आपत्तिजनक नहीं है।


फिल्म निर्माताओं ने अपनी दलील में कहा कि फिल्म दिखाना उनका मौलिक अधिकार है। कोर्ट ने निर्माताओं की याचिका को मान्य मानते हुए फिल्म की रिलीज का आदेश दे दिया। इस निर्णय के बाद, निर्माता जल्द ही फिल्म 'अजेय' की नई रिलीज तिथि की घोषणा करेंगे।