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मतदाता सूची सुधार के लिए बूथ लेवल एजेंटों की नियुक्ति पर चर्चा

जालंधर में चुनाव तहसीलदार सुखदेव सिंह ने राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक की, जिसमें बूथ लेवल एजेंटों की नियुक्ति के नए निर्देशों पर चर्चा की गई। पहले, एजेंटों को अपने विधानसभा क्षेत्र में रजिस्टर्ड होना आवश्यक था, लेकिन अब उन्हें किसी भी भाग में रजिस्टर्ड होने की अनुमति है। बैठक में आगामी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के बारे में भी जानकारी दी गई। जानें इस बैठक के प्रमुख बिंदु क्या थे।
 

चुनाव तहसीलदार की बैठक

जालंधर- भारतीय चुनाव आयोग के निर्देशों के अनुसार, मतदाता सूची को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए बूथ लेवल एजेंटों की नियुक्ति पर आज चुनाव तहसीलदार सुखदेव सिंह ने सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ एक बैठक आयोजित की।


बैठक में चुनाव तहसीलदार ने राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को बूथ लेवल एजेंटों की नियुक्ति के लिए चुनाव आयोग द्वारा जारी संशोधित निर्देशों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि पहले किसी विधानसभा क्षेत्र में बूथ लेवल एजेंट की नियुक्ति के लिए आवश्यक था कि वह उसी क्षेत्र में मतदाता के रूप में रजिस्टर्ड हो, लेकिन अब नए निर्देशों के अनुसार, एजेंट उस विधानसभा क्षेत्र के किसी भी भाग में रजिस्टर्ड वोटर हो सकता है।


इसके अतिरिक्त, उन्होंने सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को आगामी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के संबंध में भी जानकारी दी। बैठक के दौरान सभी दलों के प्रतिनिधियों ने जल्द ही नियुक्त किए गए बूथ लेवल एजेंटों की जानकारी साझा करने का आश्वासन दिया।