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मथुरा शाही ईदगाह विवाद में हाईकोर्ट का नया फैसला

मथुरा में शाही ईदगाह और श्री कृष्ण जन्मभूमि के विवाद में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। इस निर्णय ने हिंदू पक्ष को झटका दिया है, जिसमें ईदगाह को विवादित ढांचा घोषित करने की मांग की गई थी। जानें इस मामले की पूरी जानकारी, सुनवाई के दौरान क्या हुआ और आगे की प्रक्रिया क्या होगी।
 

मथुरा शाही ईदगाह का विवाद

मथुरा शाही ईदगाह मस्जिद: मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह के बीच चल रहे विवाद में शुक्रवार को एक महत्वपूर्ण अपडेट आया है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने हिंदू पक्ष को झटका देते हुए अपना निर्णय सुनाया है। यह निर्णय उस याचिका पर आया है, जिसमें शाही ईदगाह को विवादित ढांचा घोषित करने की मांग की गई थी। यह फैसला 23 मई को सुनाया गया था, जिसे दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद सुरक्षित रखा गया था। आज इस मामले में अंतिम निर्णय सुनाया गया है। आगे जानें इस मामले का पूरा विवरण और सुनवाई के दौरान क्या हुआ था?

जस्टिस राम मनोहर नारायण मिश्रा की एकल पीठ ने शुक्रवार को हिंदू पक्षकार महेंद्र प्रताप सिंह की याचिका पर निर्णय सुनाया। इस याचिका में यह दावा किया गया था कि 'शाही ईदगाह जिस स्थान पर स्थित है, वह वास्तव में श्री कृष्ण जन्मभूमि का स्थान है'। इस दावे के समर्थन में राजस्व रिकॉर्ड का हवाला दिया गया था, जिसमें शाही ईदगाह का कोई अभिलेख नहीं था। याचिका में यह अपील की गई थी कि इस ईदगाह को 'विवादित ढांचा' घोषित किया जाए। इस पर मुस्लिम पक्षकारों ने आपत्ति जताई थी।

हिंदू पक्षकार मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि पर सम्पूर्ण अधिकार की मांग कर रहे हैं, जिसमें ईदगाह को हटाने से लेकर पूजा के अधिकार तक शामिल हैं। यदि कोई समझौता होता है, तो शाही ईदगाह को दी गई ढाई एकड़ भूमि को श्री कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट को वापस सौंपा जाएगा।

इसके अलावा, याचिका खारिज करने के साथ ही श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद से जुड़े 18 मामलों पर सुनवाई के लिए इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने तारीख तय कर दी है। इन मामलों की सुनवाई 18 जुलाई को होगी।