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महिला आरक्षण संशोधन बिल लोकसभा में गिरा, 298 वोट पड़े पक्ष में

महिला आरक्षण संशोधन विधेयक, जिसे 131वां संविधान संशोधन कहा जाता है, लोकसभा में अस्वीकृत हो गया। शुक्रवार को हुई वोटिंग में 298 सांसदों ने इसके पक्ष में और 230 ने विरोध में वोट दिया। विधेयक के पारित होने के लिए 326 वोटों की आवश्यकता थी, जो नहीं मिल सके। जानें इस महत्वपूर्ण राजनीतिक घटनाक्रम के बारे में अधिक जानकारी।
 

महिला आरक्षण बिल पर वोटिंग का परिणाम

नई दिल्ली। लोकसभा में महिला आरक्षण संशोधन विधेयक, जिसे 131वां संविधान संशोधन कहा जाता है, पर दो दिनों की चर्चा के बाद शुक्रवार, 17 अप्रैल को मतदान हुआ। इस मतदान में यह विधेयक असफल रहा। कुल 298 सांसदों ने इसके पक्ष में वोट दिया, जबकि 230 सांसदों ने इसके खिलाफ मतदान किया। मतदान में कुल 528 सांसदों ने भाग लिया। इस विधेयक के पारित होने के लिए 326 वोटों की आवश्यकता थी, जो कि प्राप्त नहीं हो सके।