मिथुन चक्रवर्ती को हाईकोर्ट से मिली राहत, धोखाधड़ी के आरोपों से बचाव
कोलकाता में मिली राहत
कोलकाता। भारतीय जनता पार्टी के नेता और प्रसिद्ध अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती को कलकत्ता हाईकोर्ट से महत्वपूर्ण राहत मिली है। अब पुलिस उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर सकेगी। उन पर एक व्यक्ति ने 35 लाख रुपये की धोखाधड़ी का आरोप लगाया था।
कोर्ट का आदेश
यह आदेश जस्टिस जॉय सेनगुप्ता ने बुधवार को जारी किया। इसके साथ ही कोर्ट ने केस डायरी पेश करने का निर्देश भी दिया है। यह अंतरिम आदेश 10 सितंबर तक प्रभावी रहेगा, और इस मामले की अगली सुनवाई 3 सितंबर को होगी।
आरोपों का विवरण
मिथुन चक्रवर्ती के वकील ने बताया कि उन पर आरोप था कि उन्होंने एक कंपनी को एक होटल के इंटीरियर्स के लिए हायर किया था, लेकिन बाद में भुगतान नहीं किया गया। यह होटल 2019 में खोला गया था और इस संबंध में शिकायत 2020 में की गई थी।
कंपनी का पक्ष
कंपनी के वकील अयान चक्रवर्ती ने कहा कि उनके मुवक्किल एक इंटीरियर डिजाइनिंग का व्यवसाय चलाते हैं, जिन्हें इस प्रोजेक्ट का काम सौंपा गया था। लेकिन मिथुन ने जो वादा किया था, वह राशि नहीं दी गई।
एफआईआर और जज की प्रतिक्रिया
कंचन जाजू ने इस मामले की जानकारी देते हुए कहा कि चितपुर थाने में मिथुन के खिलाफ एक एफआईआर दर्ज की गई थी, जिसमें उन पर 35 लाख रुपये की धोखाधड़ी का आरोप था। हमने एफआईआर को कोर्ट में चुनौती दी थी। जज भी इस तरह के आरोपों को देखकर चकित थे, क्योंकि मिथुन एक प्रसिद्ध अभिनेता हैं।
अभिनेता का संबंध
उन्होंने कहा, 'यह होटल किसी सरकारी विमानन से संबंधित है, और अभिनेता का इससे कोई संबंध नहीं है। मिथुन के खिलाफ कोई मामला नहीं बनता। केस डायरी अगली सुनवाई में, यानी 3 सितंबर को पेश की जाएगी।'