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यश दयाल को हाईकोर्ट से बड़ा झटका, नाबालिग से दुष्कर्म मामले में गिरफ्तारी पर रोक नहीं

राजस्थान हाईकोर्ट ने तेज गेंदबाज यश दयाल की गिरफ्तारी पर रोक लगाने की याचिका को खारिज कर दिया है। नाबालिग से दुष्कर्म के आरोप में यह मामला उनके लिए एक बड़ी चुनौती बन गया है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि मामले की गंभीरता को देखते हुए स्टे देना उचित नहीं है। यश दयाल के खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। जानें इस कानूनी विवाद के पीछे की पूरी कहानी और इसके संभावित प्रभाव।
 

यश दयाल का कानूनी संकट

यश दयाल मामला: राजस्थान हाईकोर्ट ने रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर (RCB) के तेज गेंदबाज यश दयाल को एक महत्वपूर्ण झटका दिया है। नाबालिग से दुष्कर्म के गंभीर आरोप में, जयपुर की जस्टिस सुदेश बंसल की एकलपीठ ने यश दयाल की गिरफ्तारी और पुलिस कार्रवाई पर रोक लगाने की याचिका को खारिज कर दिया है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि चूंकि मामला एक नाबालिग से संबंधित है, इसलिए इस स्तर पर स्टे देना उचित नहीं होगा.


हाईकोर्ट ने पुलिस को केस डायरी पेश करने का आदेश दिया है। यह मामला यश दयाल के लिए एक बड़ी चुनौती बनकर उभरा है। सांगानेर थाना के इंचार्ज अनिल जैमन ने बताया कि जयपुर की एक लड़की क्रिकेट खेलते समय यश दयाल के संपर्क में आई थी। लड़की का आरोप है कि लगभग 2 साल पहले, जब वह नाबालिग थी, तब यश ने उसे क्रिकेट में करियर बनाने का झांसा देकर उसके साथ दुष्कर्म किया।


पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज


जैमन ने बताया कि आईपीएल-2025 मैच के दौरान, जब यश दयाल जयपुर आए, तब उन्होंने सीतापुरा स्थित एक होटल में बुलाकर लड़की के साथ फिर से दुष्कर्म किया। लड़की जब 17 साल की थी, तब पहली बार उसके साथ दुष्कर्म हुआ। चूंकि पहला अपराध तब हुआ जब पीड़िता नाबालिग थी, इसलिए पुलिस ने यश दयाल के खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है.


यश दयाल, जो अपनी तेज गेंदबाजी के लिए जाने जाते हैं, ने हाल ही में आईपीएल में शानदार प्रदर्शन किया था। उनकी गेंदबाजी ने RCB की कई जीतों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। हालांकि, इस कानूनी विवाद ने उनके करियर पर सवाल खड़ा कर दिया है। कोर्ट के इस फैसले के बाद अब सभी की नजरें पुलिस की जांच और अगली सुनवाई पर टिकी हैं.