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यूथ कांग्रेस अध्यक्ष उदय भानु चिब को मिली जमानत, कोर्ट ने खारिज की पुलिस की रिमांड बढ़ाने की याचिका

यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष उदय भानु चिब को एआई समिट के दौरान हुए विरोध प्रदर्शन के मामले में पटियाला हाउस कोर्ट से जमानत मिल गई है। कोर्ट ने दिल्ली पुलिस की रिमांड बढ़ाने की याचिका को खारिज कर दिया। चिब को 50 हजार रुपए के निजी मुचलके पर जमानत दी गई है। यूथ कांग्रेस ने इस फैसले का स्वागत करते हुए न्यायपालिका का आभार व्यक्त किया है। जानें इस मामले की पूरी जानकारी और चिब की प्रतिक्रिया।
 

उदय भानु चिब को मिली राहत

नई दिल्ली: यूथ कांग्रेस के नेता उदय भानु चिब को एक महत्वपूर्ण राहत मिली है। एआई समिट के दौरान हुए विरोध प्रदर्शन से संबंधित मामले में, पटियाला हाउस कोर्ट ने उन्हें सशर्त जमानत प्रदान की। दिल्ली पुलिस ने उन्हें रात में कोर्ट के ड्यूटी मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया, जहां उन्हें 50 हजार रुपए के निजी मुचलके पर जमानत दी गई।


दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने कोर्ट में चिब की पुलिस कस्टडी रिमांड को 7 दिन बढ़ाने की मांग की। इसके साथ ही, मामले में शामिल दो अन्य आरोपियों की रिमांड के लिए भी अलग-अलग याचिकाएं दायर की गईं। हालांकि, कोर्ट ने चिब की रिमांड बढ़ाने की पुलिस की याचिका को खारिज कर दिया। इसके बाद, चिब की ओर से दायर याचिका के आधार पर ड्यूटी मजिस्ट्रेट ने उन्हें जमानत दी।


कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि क्राइम ब्रांच रिमांड बढ़ाने के लिए पर्याप्त कारण प्रस्तुत नहीं कर पाई। जमानत देते हुए, कोर्ट ने चिब को अपना पासपोर्ट जमा करने और इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स कोर्ट में सरेंडर करने का निर्देश दिया।


यूथ कांग्रेस ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर एक पोस्ट में लिखा, "सत्यमेव जयते। उदय भानु चिब को जमानत मिली। जब देश सो रहा था, न्यायपालिका ने दिल्ली क्राइम ब्रांच की हर साजिश को नाकाम कर दिया। आधी रात में पुलिस ने चिब की रिमांड बढ़ाने की याचिका दी, जिसे न्यायपालिका ने नकारते हुए उन्हें जमानत पर रिहा किया।" पोस्ट में आगे कहा गया, "हम न्यायपालिका और सभी अधिवक्ताओं के आभारी हैं, जिन्होंने रात के अंधेरे में न्याय का दीप जलाया।"