राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि मामले की सुनवाई 14 जुलाई तक स्थगित
सुनवाई की तारीख में बदलाव
कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का मामला अब 14 जुलाई तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। यह निर्णय उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर में एक एमपी-एमएलए अदालत द्वारा लिया गया है। उन पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ विवादास्पद टिप्पणी करने का आरोप है।
शिकायत का विवरण
भाजपा के नेता विजय मिश्रा ने 2018 में राहुल गांधी के खिलाफ यह मानहानि की शिकायत दर्ज कराई थी। उनके वकील संतोष कुमार पांडे ने अदालत में बताया कि आज एक गवाह की पूछताछ होनी थी, लेकिन गवाह की अनुपस्थिति के कारण सुनवाई को टालना पड़ा।
कोर्ट का पूर्व आदेश
इससे पहले, एमपी-एमएलए कोर्ट ने दिसंबर 2023 में राहुल गांधी के खिलाफ वारंट जारी किया था। फरवरी 2024 में, उन्होंने अदालत में आत्मसमर्पण किया और उन्हें 25-25 हजार रुपए के दो मुचलकों पर जमानत मिल गई।
राहुल का बयान
राहुल गांधी ने अदालत में अपने बयान में खुद को निर्दोष बताया और कहा कि यह मामला उनके खिलाफ एक राजनीतिक साजिश का हिस्सा है। भाजपा नेता विजय मिश्रा ने आरोप लगाया था कि राहुल ने कर्नाटक विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान अमित शाह के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की थी।