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राहुल गांधी को मानहानि मामले में मिली राहत, अदालत ने किया बरी

राहुल गांधी को मानहानि के मामले में विशेष सांसद-विधायक अदालत ने बरी कर दिया है। यह मामला 2018 में बेंगलुरु में अमित शाह पर की गई टिप्पणी से जुड़ा था। अदालत ने राहुल के बयान को सद्भावना से दिया गया माना। फैसले के बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जश्न मनाया। शिकायतकर्ता के वकील ने फैसले को ऊपरी अदालत में चुनौती देने की बात कही है।
 

राहुल गांधी को मिली बरी होने की राहत

सुलतानपुर/लखनऊ। विशेष सांसद-विधायक अदालत ने सोमवार को राहुल गांधी को मानहानि के मामले में बरी कर दिया। यह मामला भाजपा नेता विजय मिश्रा द्वारा दायर की गई शिकायत से संबंधित था। राहुल के वकील संतोष कुमार पांडेय ने बताया कि विशेष न्यायाधीश शुभम वर्मा ने उन्हें दोषमुक्त कर दिया।


यह मामला 2018 में बेंगलुरु में एक चुनावी रैली के दौरान अमित शाह पर की गई टिप्पणी से जुड़ा था, जब शाह भाजपा के अध्यक्ष थे। बचाव पक्ष ने अदालत में तर्क दिया कि राहुल का बयान सद्भावना से था और उनका उद्देश्य किसी की मानहानि करना नहीं था।


शिकायतकर्ता के वकील पांडेय ने फैसले को ऊपरी अदालत में चुनौती देने की योजना बनाई है। उन्होंने कहा कि आदेश की कॉपी मिलने के बाद उसका अध्ययन करेंगे। पांडेय के अनुसार, अदालत ने उनके द्वारा पेश की गई सीडी को साक्ष्य के रूप में स्वीकार किया था।


फैसले के बाद, अदालत परिसर में उपस्थित कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जश्न मनाया। कार्यकर्ताओं ने पटाखे फोड़े और ‘सत्यमेव जयते’ के नारे लगाए। राहुल मुस्कराते हुए अदालत परिसर से बाहर निकले।