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राहुल गांधी पर महिला पत्रकार को धक्का देने का आरोप, सुप्रीम कोर्ट ने जारी किया नोटिस

राहुल गांधी और कुछ विपक्षी नेताओं को सुप्रीम कोर्ट ने एक गर्भवती पत्रकार को धक्का देने के मामले में नोटिस जारी किया है। याचिका में एफआईआर दर्ज करने और मुआवजे की मांग की गई है। सुनवाई के दौरान, अदालत ने सीसीटीवी फुटेज को सुरक्षित रखने का आदेश दिया। भाजपा प्रवक्ता गौरव भाटिया ने इस मामले में त्वरित कार्रवाई की मांग की है। जानें इस विवाद के पीछे की पूरी कहानी और सुप्रीम कोर्ट की प्रतिक्रिया।
 

सुप्रीम कोर्ट में राहुल गांधी के खिलाफ मामला


नई दिल्ली में, राहुल गांधी के नेतृत्व में विपक्षी नेताओं को 12 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट मार्च से संबंधित एक मामले में नोटिस जारी किया गया है। एक गर्भवती पत्रकार को कथित तौर पर धक्का देने और कोहनी मारने के मामले में राहुल गांधी और अन्य को यह नोटिस मिला है। याचिका में इन व्यक्तियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने और मुआवजे की मांग की गई है।


याचिकाओं में अदालत परिसर में राजनीतिक प्रदर्शनों पर रोक लगाने के लिए नियम बनाने और कुछ नेताओं के खिलाफ आपराधिक अवमानना की कार्रवाई की मांग की गई है। सुनवाई के दौरान, सुप्रीम कोर्ट ने 12 अक्टूबर को हुए प्रदर्शन और महिला पत्रकार के साथ हुई घटना से संबंधित सीसीटीवी फुटेज और अन्य डिजिटल रिकॉर्ड को सुरक्षित रखने का आदेश दिया।


याचिका में आरोप लगाया गया है कि राहुल गांधी ने अचानक महिला पत्रकार को गेट की ओर धक्का दिया, जिससे उनका संतुलन बिगड़ गया और वे गिर गईं। गिरने से बचने के लिए उन्हें अपने हाथों का सहारा लेना पड़ा। भाजपा प्रवक्ता गौरव भाटिया ने यह याचिका सुप्रीम कोर्ट में दायर की है और 16 अक्टूबर को अदालत से इस मामले पर विचार करने का अनुरोध किया था। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने एक महिला पत्रकार को धक्का दिया था, जो तीन महीने की गर्भवती थीं और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा।