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श्रीनगर एयरपोर्ट पर दो अमेरिकी नागरिकों की हिरासत, सैटेलाइट फोन की बरामदगी से सुरक्षा एजेंसियों में चिंता

जम्मू-कश्मीर की सुरक्षा एजेंसियों ने श्रीनगर एयरपोर्ट पर दो अमेरिकी नागरिकों को हिरासत में लिया है। उनके सामान से प्रतिबंधित 'गार्मिन' सैटेलाइट फोन बरामद हुआ है, जिससे सुरक्षा चिंताएं बढ़ गई हैं। अधिकारियों ने बताया कि हिरासत में लिए गए एक व्यक्ति की पहचान जेफरी स्कॉट प्रैथर के रूप में हुई है। भारत में बिना अनुमति सैटेलाइट फोन का उपयोग प्रतिबंधित है, और इस घटना के बाद एयरपोर्ट पर सुरक्षा को और सख्त किया जा रहा है।
 

श्रीनगर एयरपोर्ट पर हिरासत की घटना

श्रीनगर - जम्मू-कश्मीर की सुरक्षा एजेंसियों ने रविवार को श्रीनगर एयरपोर्ट पर दो अमेरिकी नागरिकों को हिरासत में लिया। नियमित सुरक्षा जांच के दौरान उनके सामान से प्रतिबंधित 'गार्मिन' सैटेलाइट फोन/ट्रैकर बरामद हुआ, जिसके बाद दोनों को तुरंत पूछताछ के लिए पुलिस के हवाले कर दिया गया।


अधिकारियों के अनुसार, हिरासत में लिए गए व्यक्तियों में से एक की पहचान जेफरी स्कॉट प्रैथर के रूप में हुई है। सुरक्षा एजेंसियां इन नागरिकों से डिवाइस के उपयोग और इसके उद्देश्य के बारे में गहन पूछताछ कर रही हैं।


सूत्रों का कहना है कि 'गार्मिन' जैसे सैटेलाइट कम्युनिकेशन उपकरणों का ट्रैक करना बेहद कठिन होता है। यही कारण है कि जम्मू-कश्मीर जैसे संवेदनशील क्षेत्रों में इनके दुरुपयोग की आशंका को देखते हुए इन पर कड़ी नजर रखी जाती है। सीमावर्ती इलाकों में इस तरह के उपकरण की बरामदगी ने सुरक्षा एजेंसियों की चिंता को बढ़ा दिया है।


भारत में सैटेलाइट फोन के उपयोग के नियम
भारत में बिना सरकारी अनुमति सैटेलाइट फोन या ट्रैकर का उपयोग पूरी तरह से प्रतिबंधित है। दूरसंचार विभाग की गाइडलाइंस के अनुसार, किसी भी यात्री को ऐसे उपकरण अपने साथ रखने या उपयोग करने से पहले लिखित अनुमति लेना अनिवार्य होता है। नियमों का उल्लंघन करने पर कानूनी कार्रवाई की जा सकती है।


यह ध्यान देने योग्य है कि इससे पहले भी सैटेलाइट कम्युनिकेशन डिवाइस रखने के मामलों में विदेशी और भारतीय नागरिकों के खिलाफ कार्रवाई की जा चुकी है। ताजा घटना के बाद सुरक्षा एजेंसियां एयरपोर्ट पर निगरानी को और सख्त करने में जुट गई हैं।