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संसद का मानसून सत्र: आयकर कानून में संशोधन का प्रस्ताव

संसद का मानसून सत्र 11 अगस्त से शुरू हो रहा है, जिसमें सरकार संशोधित आयकर कानून पेश करेगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने न्यू इनकम टैक्स बिल 2025 को वापस ले लिया है। विपक्षी दलों द्वारा मतदाता सूची के विशेष पुनरीक्षण के खिलाफ हंगामा जारी है। प्रवर समिति की रिपोर्ट में कई महत्वपूर्ण सुझाव दिए गए हैं, जिसमें आयकर रिफंड नियम में बदलाव की सिफारिश भी शामिल है। जानें इस सत्र में क्या होने वाला है।
 

संसद का मानसून सत्र शुरू

नई दिल्ली। संसद का मानसून सत्र सोमवार, 11 अगस्त से अपने चौथे हफ्ते में प्रवेश कर रहा है। पहले दिन, सरकार संशोधित आयकर कानून को पेश करने की योजना बना रही है। यह विधेयक संसद की 31 सदस्यीय प्रवर समिति की सिफारिशों के आधार पर संशोधित किया गया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने न्यू इनकम टैक्स बिल 2025 को 8 अगस्त को वापस ले लिया था।


विपक्षी दल बिहार में चल रहे मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के खिलाफ हंगामा कर रहे हैं, जिसके कारण कार्यवाही में बाधा आ रही है। चौथे हफ्ते में भी हंगामे की संभावना बनी हुई है।


आयकर कानून पर प्रवर समिति की रिपोर्ट

आयकर कानून पर संसद की प्रवर समिति की रिपोर्ट 21 जुलाई को लोकसभा में पेश की गई थी। इस रिपोर्ट में समिति ने कई महत्वपूर्ण सुझाव दिए हैं, जिसमें कहा गया है कि विधेयक में कुछ बिंदुओं को स्पष्ट करने की आवश्यकता है और कुछ अस्पष्ट तत्वों को हटाने की भी आवश्यकता है।


समिति ने नए कानून को मौजूदा ढांचे के साथ जोड़ने की आवश्यकता भी बताई है। इसके अलावा, बिल में कई शब्दों और नियमों को नए सिरे से परिभाषित करने का सुझाव दिया गया है।


संसदीय समिति ने अपनी 4,584 पन्नों की रिपोर्ट में कुल 566 सुझाव और सिफारिशें दी हैं। इनमें से एक महत्वपूर्ण सुझाव यह है कि आयकर रिफंड के उस नियम को समाप्त किया जाए, जिसमें निर्धारित तारीख के बाद आयकर रिटर्न फाइल करने पर रिफंड नहीं मिलता है। पुराने बिल में रिफंड प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को नियत तारीख के भीतर रिटर्न दाखिल करना आवश्यक था।