सुप्रीम कोर्ट का आदेश: लावारिस कुत्तों को 8 सप्ताह में शेल्टर भेजें
सुप्रीम कोर्ट का कड़ा निर्देश
नई दिल्ली: दिल्ली में लावारिस कुत्तों की बढ़ती समस्या को गंभीरता से लेते हुए, सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है। अदालत ने निर्देश दिया है कि सभी लावारिस कुत्तों को अगले 8 सप्ताह के भीतर पकड़कर 'डॉग शेल्टर' में भेजा जाए। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि यदि किसी व्यक्ति या संस्था ने कुत्तों को पकड़ने में बाधा डाली, तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
कोर्ट ने कहा कि आवारा कुत्तों से मुक्ति की दिशा में यह पहला और सबसे महत्वपूर्ण कदम होना चाहिए, और इस प्रक्रिया में किसी भी प्रकार का समझौता नहीं किया जाएगा। अदालत ने चेतावनी दी कि यदि कोई व्यक्ति या संस्था कुत्तों को पकड़ने में रुकावट डालती है, तो ऐसे विरोध पर अवमानना की कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा, फिलहाल किसी को भी कुत्तों को गोद लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
सुप्रीम कोर्ट को अवमानना के लिए दंडित करने का अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 129 और 142(2) के तहत दिया गया है। अवमानना अधिनियम, 1971 इस संदर्भ में प्रमुख कानून है। अवमानना के दोषी को अधिकतम छह महीने की जेल या दो हजार रुपये का जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। अब चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने आवारा कुत्तों को पकड़ने का आदेश दिया है, यदि कोई व्यक्ति या संस्था इस आदेश का पालन नहीं करती है, तो यह कोर्ट की अवमानना मानी जाएगी। ऐसे में उनके खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जा सकती है, जिसमें जुर्माना और कारावास दोनों शामिल हैं।