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सुप्रीम कोर्ट का कांग्रेस को झटका: मीनाक्षी नटराजन का नामांकन रद्द

सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस नेता मीनाक्षी नटराजन के राज्यसभा नामांकन को रद्द करने के खिलाफ दायर याचिका को खारिज कर दिया है। अदालत ने चुनावी प्रक्रिया में हस्तक्षेप करने से मना कर दिया, जिससे कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। जानें इस मामले की पूरी जानकारी और इसके पीछे के कारण।
 

सुप्रीम कोर्ट का निर्णय

कांग्रेस के लिए बड़ा झटका: सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस नेता मीनाक्षी नटराजन द्वारा राज्यसभा नामांकन रद्द करने के खिलाफ दायर याचिका को खारिज कर दिया है। अदालत ने चुनावी प्रक्रिया के इस अंतरिम चरण में हस्तक्षेप करने से मना कर दिया है। न्यायाधीशों की पीठ ने स्पष्ट किया कि एक बार नामांकन रद्द होने के बाद, इसका उचित कानूनी उपाय केवल चुनाव याचिका के माध्यम से ही संभव है।

नामांकन रद्द होने का कारण

मध्य प्रदेश से कांग्रेस की एकमात्र राज्यसभा उम्मीदवार मीनाक्षी नटराजन का पर्चा चुनाव अधिकारी अरविंद शर्मा ने रद्द किया था। उन पर आरोप था कि उन्होंने चुनावी हलफनामे में तेलंगाना के एक लंबित कानूनी मामले की जानकारी छिपाई। यह शिकायत बीजेपी के उम्मीदवार महेश केवट ने की थी। हालांकि, नटराजन की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने अदालत में तर्क दिया कि जनप्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत केवल उन मामलों का खुलासा करना आवश्यक है जिनमें न्यूनतम दो वर्ष की सजा का प्रावधान हो या कोर्ट ने संज्ञान लिया हो। नटराजन को केवल एक नोटिस मिला था और कोर्ट ने इस मामले पर संज्ञान नहीं लिया था, इसलिए यह आपराधिक मामला नहीं बनता।

अदालत ने याचिका की विचारणीयता पर सवाल उठाते हुए कहा कि चाहे फैसला सही हो या गलत, एक बार चुनावी प्रक्रिया शुरू होने के बाद अदालत इस स्तर पर हस्तक्षेप नहीं करती। अदालत के इस निर्णय के बाद कांग्रेस अब मैदान से बाहर हो चुकी है। इससे मध्य प्रदेश की तीनों राज्यसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी (BJP) के उम्मीदवारों के निर्विरोध चुने जाने का रास्ता पूरी तरह से साफ हो गया है।