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सुप्रीम कोर्ट ने NEET PG 2025 की परीक्षा तिथि तय की, जानें क्या हैं नए बदलाव

सुप्रीम कोर्ट ने NEET PG 2025 की परीक्षा तिथि 3 अगस्त निर्धारित की है। एक ही शिफ्ट में परीक्षा आयोजित करने के लिए आवश्यक व्यवस्थाओं में बदलाव की वजह से यह निर्णय लिया गया। सुनवाई के दौरान जजों ने परीक्षा प्रक्रिया में देरी पर सवाल उठाए और NBE ने 2.5 लाख उम्मीदवारों के लिए केंद्रों की संख्या बढ़ाने की आवश्यकता बताई। कोर्ट ने इस देरी पर नाराजगी व्यक्त की, यह कहते हुए कि यह छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ है।
 

NEET PG 2025 की परीक्षा तिथि का ऐलान

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को NEET PG 2025 के संबंध में महत्वपूर्ण सुनवाई की, जिसमें परीक्षा की तिथि 3 अगस्त निर्धारित की गई है। अब यह परीक्षा एक ही शिफ्ट में आयोजित की जाएगी। नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन (NBE) की याचिका पर सुनवाई करते हुए अदालत ने पूछा कि इस प्रक्रिया में इतना समय क्यों लग रहा है?


NBE की ओर से पेश वकील ने बताया कि एक ही शिफ्ट में परीक्षा कराने के लिए व्यवस्थाओं में बदलाव करना आवश्यक है, इसलिए तारीख को आगे बढ़ाया गया है। उन्होंने कहा कि पहले 450 परीक्षा केंद्र थे, लेकिन अब एक शिफ्ट में परीक्षा के लिए 500 से अधिक केंद्रों की आवश्यकता है।


सुप्रीम कोर्ट के जजों के सवाल

जजों ने उठाए सवाल:


सुनवाई के दौरान, सुप्रीम कोर्ट के जजों ने कई तीखे सवाल पूछे। जस्टिस पीके मिश्रा ने पूछा कि 3 अगस्त तक का समय क्यों चाहिए? इतनी लंबी अवधि का क्या कारण है? वहीं, जस्टिस मसीह ने कहा कि आदेश 30 मई को जारी किया गया था, फिर भी आपने प्रक्रिया की शुरुआत क्यों नहीं की? क्या आप केवल तारीख तय होने का इंतजार कर रहे थे?


NBE की दलीलें

NBE ने दी अपनी दलील:


NBE ने अदालत को सूचित किया कि देशभर में 2 लाख 50 हजार उम्मीदवार परीक्षा में शामिल होंगे। इसलिए, परीक्षा केंद्रों की संख्या बढ़ाना आवश्यक है ताकि सभी परीक्षार्थियों के लिए एक साथ परीक्षा आयोजित की जा सके। इसके अलावा, केंद्रों की पहचान, सुरक्षा व्यवस्था और छात्रों को केंद्र चुनने की सुविधा देने में भी समय लगेगा।


कोर्ट की नाराजगी

कोर्ट ने जताई नाराजगी:


कोर्ट ने इन दलीलों पर असहमति जताते हुए कहा कि परीक्षा की तैयारी में इतनी देरी क्यों हो रही है, जबकि आदेश 30 मई को ही दिया गया था। कोर्ट ने कहा कि इस तरह की ढिलाई छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ है।