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सुप्रीम कोर्ट ने अभिषेक बनर्जी को विदेश यात्रा की दी अनुमति

सुप्रीम कोर्ट ने तृणमूल कांग्रेस के सांसद अभिषेक बनर्जी को आंखों के इलाज के लिए विदेश यात्रा की अनुमति दी है। अदालत ने कहा कि यह व्यक्ति का अधिकार है। हालांकि, कुछ शर्तें भी लगाई गई हैं ताकि जांच प्रभावित न हो। जानें इस महत्वपूर्ण फैसले के पीछे की पूरी कहानी और क्या हैं यात्रा की शर्तें।
 

अभिषेक बनर्जी को मिली विदेश यात्रा की अनुमति

नई दिल्ली: तृणमूल कांग्रेस के सांसद अभिषेक बनर्जी को आंखों के इलाज के लिए विदेश जाने की अनुमति सुप्रीम कोर्ट से मिल गई है। सोमवार को, अदालत ने कलकत्ता हाई कोर्ट के उस आदेश को पलट दिया, जिसमें उनकी विदेश यात्रा की अनुमति नहीं दी गई थी। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि विदेश यात्रा करना और अपनी पसंद का चिकित्सा उपचार चुनना हर व्यक्ति का अधिकार है। हालांकि, अदालत ने यह भी सुनिश्चित किया कि जांच प्रभावित न हो, इसके लिए कुछ शर्तें लगाई गई हैं।


सुप्रीम कोर्ट ने दी तीन सप्ताह की यात्रा की अनुमति

सुप्रीम कोर्ट ने अभिषेक बनर्जी को आंखों की सर्जरी के लिए तीन सप्ताह की विदेश यात्रा की अनुमति दी है। पीठ ने कहा कि इस यात्रा से चल रही जांच को कोई गंभीर नुकसान नहीं होगा। अदालत ने यह स्पष्ट किया कि अनुमति कुछ शर्तों के साथ दी जा रही है, जो जांच एजेंसी के सामने उनकी उपलब्धता सुनिश्चित करती हैं।


अधिकारों पर अदालत का बयान

अदालत ने कहा- इलाज चुनना भी व्यक्ति का अधिकार

सुनवाई के दौरान, पीठ ने यह भी कहा कि हर व्यक्ति को विदेश जाने और अपनी पसंद का चिकित्सा उपचार चुनने का अधिकार है। अदालत ने स्वास्थ्य संबंधी जानकारी को सार्वजनिक करने की अनिवार्यता पर भी सवाल उठाया। पीठ ने कहा कि किसी व्यक्ति की मेडिकल जानकारी उसकी निजता का हिस्सा है और उसे अपने स्वास्थ्य रिकॉर्ड सार्वजनिक करने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता।


राज्य का विरोध

राज्य ने विदेश यात्रा का किया विरोध

पश्चिम बंगाल सरकार की ओर से अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने विदेश यात्रा का विरोध किया। उन्होंने अदालत में बनर्जी के खिलाफ लंबित मामलों का उल्लेख करते हुए कहा कि उनकी विदेश यात्रा के बाद वापस नहीं लौटने की संभावना को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। इसके जवाब में, पीठ ने आरोपों की प्रकृति पर सवाल उठाया और कहा कि मामला सार्वजनिक सभा में दिए गए कथित भाषण से संबंधित है।


यात्रा की शर्तें

पासपोर्ट और यात्रा की जानकारी देनी होगी

बनर्जी के वकील गोपाल शंकरनारायणन ने कहा कि उनके मुवक्किल अदालत की शर्तों का पालन करने के लिए तैयार हैं। उन्होंने बताया कि बनर्जी राजनयिक पासपोर्ट पर यात्रा करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें यह शपथपत्र देने का निर्देश दिया कि उनके पास राजनयिक पासपोर्ट के अलावा कोई अन्य पासपोर्ट नहीं है। इसके साथ ही यात्रा कार्यक्रम, अस्पताल और उड़ानों की जानकारी भी देनी होगी।


सुप्रीम कोर्ट में अपील

कलकत्ता हाई कोर्ट के फैसले के बाद पहुंचे थे सुप्रीम कोर्ट

यह मामला पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के दौरान एक सार्वजनिक सभा में की गई टिप्पणियों से संबंधित है। कलकत्ता हाई कोर्ट ने 5 अगस्त को विदेश जाकर आंखों का इलाज कराने की अनुमति देने से इनकार कर दिया था। हाई कोर्ट ने यह भी कहा था कि बनर्जी राज्य संचालित एसएसकेएम अस्पताल के मेडिकल बोर्ड के सामने जांच के लिए पेश नहीं हुए थे। इसके बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया, जहां उन्हें राहत मिली।