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सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी को आय से अधिक संपत्ति मामले में दी अंतरिम राहत

कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को आय से अधिक संपत्ति के आरोपों में सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम राहत मिली है। सर्वोच्च न्यायालय ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में 20 अगस्त को होने वाली सुनवाई पर रोक लगा दी है। इस मामले में सीबीआई और ईडी को भी निर्देश दिया गया है कि वे कोई रिपोर्ट प्रस्तुत न करें। यह मामला कर्नाटक के भाजपा कार्यकर्ता द्वारा की गई शिकायत से संबंधित है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि राहुल गांधी के पास उनकी घोषित आय से अधिक संपत्ति है। जानें इस मामले की पूरी जानकारी और आगे की सुनवाई के बारे में।
 

राहुल गांधी को मिली राहत

नई दिल्ली - कांग्रेस के सांसद और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी को आय से अधिक संपत्ति के आरोपों से संबंधित मामले में सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम राहत प्राप्त हुई है। सर्वोच्च न्यायालय ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में 20 अगस्त को होने वाली सुनवाई पर रोक लगा दी है।


सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी की याचिका पर शिकायतकर्ता, केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) सहित सभी संबंधित पक्षों को नोटिस जारी किया है। राहुल गांधी ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी है, जिसमें अदालत ने उनके खिलाफ आय से अधिक संपत्ति के आरोपों की जांच के लिए सीबीआई और ईडी को उचित कार्रवाई करने की अनुमति दी थी। सर्वोच्च न्यायालय ने इन दोनों एजेंसियों और अन्य अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे इस मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट के समक्ष कोई रिपोर्ट प्रस्तुत न करें।


सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट से भी कहा है कि वह 20 अगस्त को प्रस्तावित सुनवाई को तब तक स्थगित रखे, जब तक कि शीर्ष अदालत इस मामले में आगे की सुनवाई नहीं कर लेती। यह एक अंतरिम व्यवस्था है, और मामले का अंतिम निर्णय बाद में होगा। सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के बाद, इस मामले से संबंधित रिपोर्ट इलाहाबाद हाईकोर्ट में दाखिल नहीं की जा सकेगी, और 20 अगस्त की सुनवाई भी टल गई है। अब शीर्ष अदालत राहुल गांधी की याचिका पर आगे सुनवाई करेगी और संबंधित पक्षों के जवाब मिलने के बाद मामले की दिशा तय की जाएगी।


यह मामला कर्नाटक के भाजपा कार्यकर्ता एस. विग्नेश शिशिर द्वारा की गई शिकायत से संबंधित है। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया है कि राहुल गांधी के पास उनकी घोषित आय की तुलना में अधिक संपत्ति है, और इस संबंध में जांच की आवश्यकता है। मई में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए कहा था कि यदि राहुल गांधी के खिलाफ गंभीर आरोप लगाए गए हैं, तो उनकी सत्यता की जांच की जानी चाहिए। हाईकोर्ट ने सीबीआई या ईडी को कानून के अनुसार उचित कार्रवाई करने की स्वतंत्रता दी थी और जांच की प्रगति से अवगत कराने का भी निर्देश दिया था।