सोनिया गांधी को कोर्ट से मिली राहत, नागरिकता मामले में याचिका खारिज
राउज़ ऐवन्यू कोर्ट ने सोनिया गांधी के खिलाफ नागरिकता प्राप्त किए बिना वोटर लिस्ट में नाम शामिल कराने की याचिका को खारिज कर दिया है। याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया था कि सोनिया गांधी ने 1983 में नागरिकता प्राप्त की, जबकि उनका नाम पहले से वोटर लिस्ट में था। जानें इस मामले की पूरी जानकारी और कोर्ट के निर्णय के बारे में।
Sep 11, 2025, 17:04 IST
कोर्ट का निर्णय
राउज़ ऐवन्यू कोर्ट ने सोनिया गांधी के खिलाफ नागरिकता प्राप्त किए बिना वोटर लिस्ट में नाम शामिल कराने के आरोप में दायर याचिका को खारिज कर दिया है।
याचिका में यह दावा किया गया था कि सोनिया गांधी ने 30 अप्रैल 1983 को भारतीय नागरिकता प्राप्त की, जबकि उनका नाम 1980 की वोटर लिस्ट में पहले से ही था।
आरोपों का विवरण
याचिकाकर्ता, वकील विकास त्रिपाठी ने अदालत में कहा कि सोनिया गांधी का नाम 1981-82 में वोटर लिस्ट में शामिल किया गया था, जबकि उस समय वह भारतीय नागरिक नहीं थीं।
उन्होंने यह भी बताया कि नागरिकता अधिनियम की धारा 5 के तहत सोनिया गांधी ने केवल 30 अप्रैल 1983 को नागरिकता हासिल की थी, फिर भी उनका नाम 1981-82 की वोटर लिस्ट में मौजूद था।
खबर का अपडेट
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