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हरियाणा कौशल रोजगार निगम के कर्मचारियों की सैलरी में 5% की वृद्धि

हरियाणा सरकार ने कौशल रोजगार निगम के कर्मचारियों की सैलरी में 5% की वृद्धि की घोषणा की है, जो 1 जून 2025 से लागू होगी। इस निर्णय से लगभग 1.18 लाख कर्मचारियों को लाभ होगा। इससे पहले भी कर्मचारियों की सैलरी में वृद्धि की गई थी। इसके अलावा, सीईटी रिजल्ट में नॉर्मलाइजेशन फार्मूला को लेकर विवाद भी चल रहा है, जिसे हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है। इस मामले की सुनवाई 2 सितंबर को होगी, जो लाखों युवाओं के भविष्य से जुड़ा है।
 

सैलरी में वृद्धि की घोषणा


1 जून 2025 से प्रभावी
हरियाणा सरकार ने कौशल रोजगार निगम के अंतर्गत कार्यरत कर्मचारियों की सैलरी में 5% की वृद्धि की घोषणा की है। इस संबंध में एक आधिकारिक पत्र भी जारी किया गया है। पत्र में बताया गया है कि वित्त विभाग ने इस प्रस्ताव पर अपनी सहमति दे दी है, जिसके अनुसार मजदूरी दरों में 5% की वृद्धि की गई है, जिससे यह 50 रुपए हो गई है।


कर्मचारियों की संख्या और वेतन वृद्धि

हरियाणा कौशल रोजगार निगम में लगभग 1.18 लाख कर्मचारी कार्यरत हैं। बढ़ा हुआ वेतन 1 जून 2025 से लागू होगा। इससे पहले, जून में एचकेआरएन के कर्मचारियों की सैलरी में 5% की वृद्धि की गई थी, जिससे उनकी सैलरी में 900 से लेकर 1200 रुपए तक की बढ़ोतरी हुई थी।


पिछले साल भी हुई थी सैलरी में वृद्धि

सरकार समय-समय पर एचकेआरएन के कर्मचारियों की सैलरी में वृद्धि करती है। पिछले वर्ष 2023 में भी सैलरी में वृद्धि की गई थी। इस वृद्धि के तहत थर्ड लेवल के 10 साल के अनुभव वाले कर्मचारियों का बेस रेट 20,700 रुपए, सेकेंड लेवल का 22,000 रुपए और फर्स्ट लेवल का 18,100 रुपए कर दिया गया था।


सीईटी रिजल्ट में विवाद

हरियाणा में ग्रुप-सी भर्ती के लिए आयोजित कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट (सीईटी) के परिणाम में नॉर्मलाइजेशन फार्मूला लागू करने को लेकर विवाद उत्पन्न हो गया है। इस मामले को रोहतक के पवन कुमार ने पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट में चुनौती दी है। उनका कहना है कि आयोग द्वारा नॉर्मलाइजेशन फार्मूला लागू करने से परिणाम प्रभावित हुए हैं।


सुनवाई की तारीख

हाईकोर्ट ने इस याचिका को गंभीरता से लेते हुए अर्जेंट कैटेगरी में सुनवाई के लिए लिस्टेड कर दिया है। जस्टिस संदीप मोदगिल की अदालत में इस पर सुनवाई 2 सितंबर को होगी। चूंकि यह मामला लाखों युवाओं से जुड़ा हुआ है, इसलिए कोर्ट का निर्णय महत्वपूर्ण माना जा रहा है।