हरियाणा में ED की कार्रवाई: 550 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क, माहिरा ग्रुप पर शिकंजा
हरियाणा में ED की बड़ी कार्रवाई
हरियाणा में प्रवर्तन निदेशालय (ED) की कार्रवाई ने गुरुग्राम में हलचल मचा दी है। 27 जून 2025 को, ED ने माहिरा ग्रुप की कंपनियों के खिलाफ एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए 557.43 करोड़ रुपये की संपत्ति को अस्थायी रूप से कुर्क किया है।
यह कार्रवाई धोखाधड़ी और जालसाजी के आरोपों के तहत की गई है। कुर्क की गई संपत्तियों में गुरुग्राम के विभिन्न सेक्टरों में फैली 35 एकड़ भूमि और सावधि जमा रसीदें शामिल हैं। आइए, इस कार्रवाई के बारे में विस्तार से जानते हैं।
माहिरा ग्रुप पर ED की नजर
प्रवर्तन निदेशालय ने माहिरा इंफ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड, माहिरा बिल्डटेक प्राइवेट लिमिटेड, और जार बिल्डवेल प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ यह कार्रवाई की है।
ये कंपनियाँ वित्तीय धोखाधड़ी और जालसाजी के आरोपों में फंसी हुई हैं। ED ने धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA 2002) के तहत यह कदम उठाया है। इस कार्रवाई में 557.43 करोड़ रुपये की चल और अचल संपत्तियाँ शामिल हैं। ED ने इस कार्रवाई की जानकारी सोशल मीडिया के माध्यम से साझा की है, जो निवेशकों और आम जनता के लिए राहत की खबर है।
कहाँ-कहाँ हुई संपत्ति कुर्क?
ED ने गुरुग्राम के सेक्टर 68, 63A, 103, 104, 92, 88B, और 95 में 7 अचल संपत्तियाँ कुर्क की हैं। इनमें लगभग 35 एकड़ की आवासीय और वाणिज्यिक भूमि शामिल है।
इसके अलावा, 97 लाख रुपये की सावधि जमा रसीदें भी जब्त की गई हैं। यह कार्रवाई गुरुग्राम की साइबर सिटी में बड़े पैमाने पर धोखाधड़ी को रोकने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। ED की यह कार्रवाई भविष्य में ऐसी गतिविधियों पर नियंत्रण रखने में मदद करेगी।
निवेशकों के लिए राहत और भविष्य की कार्रवाई
यह हरियाणा ED की कार्रवाई उन निवेशकों के लिए राहत लेकर आई है, जो माहिरा ग्रुप की कंपनियों से ठगे गए थे। ED की इस कार्रवाई से जालसाजी पर नियंत्रण पाने में मदद मिलेगी। प्रवर्तन निदेशालय ने स्पष्ट किया है कि ऐसी गतिविधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।
निवेशकों को सलाह दी जाती है कि वे किसी भी कंपनी में निवेश करने से पहले उसकी विश्वसनीयता की जांच करें। यह कार्रवाई गुरुग्राम के रियल एस्टेट क्षेत्र में पारदर्शिता बढ़ाने में सहायक होगी।