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हरियाणा में प्रॉपर्टी टैक्स का ऑनलाइन भुगतान कैसे करें: सरल प्रक्रिया

हरियाणा में प्रॉपर्टी टैक्स का ऑनलाइन भुगतान अब आसान हो गया है। राज्य सरकार ने 'नो ड्यूज सर्टिफिकेट' पोर्टल की शुरुआत की है, जिससे नागरिक घर बैठे टैक्स का भुगतान कर सकते हैं। इस लेख में हम आपको रजिस्ट्रेशन से लेकर भुगतान तक की प्रक्रिया के बारे में जानकारी देंगे। जानें कि आपको किन दस्तावेजों की आवश्यकता होगी और कैसे आप बिना किसी परेशानी के टैक्स भर सकते हैं।
 

हरियाणा प्रॉपर्टी टैक्स का ऑनलाइन भुगतान

हरियाणा प्रॉपर्टी टैक्स ऑनलाइन भुगतान: घर बैठे करें आसान भुगतान: हरियाणा में प्रॉपर्टी टैक्स का ऑनलाइन भुगतान प्रणाली ने निवासियों के लिए एक बड़ी राहत प्रदान की है। पहले जहां लोगों को नगरपालिका कार्यालयों या बैंकों में लंबी कतारों में खड़ा होना पड़ता था, वहीं अब कुछ क्लिक में टैक्स का भुगतान करना संभव हो गया है।


राज्य सरकार ने 'नो ड्यूज सर्टिफिकेट (NDC)' पोर्टल की शुरुआत की है, जिसके माध्यम से नागरिक डिजिटल तरीके से अपनी प्रॉपर्टी टैक्स का भुगतान कर सकते हैं। इस प्लेटफॉर्म पर लॉगिन करके PID या रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से सभी जानकारी प्राप्त की जा सकती है।


रजिस्ट्रेशन से लेकर भुगतान तक की सरल प्रक्रिया


इस पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया बहुत आसान है। उपयोगकर्ता को पहले (NDC पोर्टल रजिस्ट्रेशन) कराना होगा, जिसमें नाम, मोबाइल नंबर, OTP सत्यापन और अन्य बुनियादी जानकारी शामिल होती है। रजिस्ट्रेशन सफल होने पर उपयोगकर्ता को लॉगिन का विकल्प मिलता है।


लॉगिन करने के बाद 'भुगतान करें/NDC जनरेट करें' विकल्प चुनें और (हरियाणा प्रॉपर्टी आईडी) डालें। जब प्रॉपर्टी की जानकारी स्क्रीन पर आएगी, तो आप भुगतान की प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं। भुगतान के लिए डिजिटल विकल्प जैसे डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और UPI उपलब्ध हैं, जिससे प्रक्रिया और भी सरल हो जाती है।


योग्यता और आवश्यक दस्तावेज


इस सुविधा का लाभ उठाने के लिए कुछ आवश्यक शर्तें हैं। सबसे पहले, नागरिक की उम्र 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए और उसके नाम पर हरियाणा में संपत्ति होनी चाहिए। इसके साथ ही स्थायी निवासी होना भी अनिवार्य है।


भुगतान के लिए आवश्यक दस्तावेज़ों में शामिल हैं:


यूनिक प्रॉपर्टी आईडी (PID)


मालिक का नाम और आधार कार्ड


पता प्रमाण


पुरानी प्रॉपर्टी आईडी (यदि उपलब्ध)


इन दस्तावेजों के आधार पर ही (हरियाणा प्रॉपर्टी टैक्स दस्तावेज) भुगतान की प्रक्रिया पूरी की जाती है।