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हरियाणा में मतदाता सत्यापन: दूसरा मौका मिलेगा

हरियाणा में चल रहे विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) अभियान में 28 लाख से अधिक मतदाता बीएलओ से संपर्क नहीं कर पाए हैं। निर्वाचन आयोग ने इस प्रक्रिया में बदलाव किए हैं, जिससे मतदाताओं को दोबारा नाम जुड़वाने का अवसर मिलेगा। 31 जुलाई से 30 अगस्त 2026 तक दावे और आपत्तियां दर्ज की जा सकेंगी। जानें इस प्रक्रिया के बारे में अधिक जानकारी और मतदाता सूची में नाम जुड़वाने के लिए आवश्यक कदम।
 

हरियाणा में मतदाता सत्यापन अभियान


हरियाणा में 28 लाख से अधिक मतदाता बीएलओ से संपर्क नहीं कर पाए, 31 जुलाई से 30 अगस्त 2026 तक आपत्तियां दर्ज कराएं


चंडीगढ़: हरियाणा में विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) अभियान चल रहा है। भारतीय निर्वाचन आयोग ने इस प्रक्रिया में कुछ बदलाव किए हैं। आयोग ने इन परिवर्तनों की जानकारी हरियाणा निर्वाचन आयोग को पत्र के माध्यम से भेजी है। वर्तमान में, हरियाणा में 28 लाख 687 मतदाता बीएलओ से संपर्क नहीं कर पाए हैं, जिससे उनका सत्यापन नहीं हो सका है। यदि यह स्थिति बनी रही, तो इन मतदाताओं की वोट रद्द होने की संभावना है।


निर्वाचन विभाग की नई श्रेणी

निर्वाचन विभाग ने इन मतदाताओं को एएसडी (अनुपस्थित, स्थानांतरित, मृत या डुप्लीकेट) श्रेणी में डाल दिया है। ऐसे मतदाताओं के नाम 31 जुलाई को जारी होने वाली ड्राफ्ट मतदाता सूची में नहीं होंगे। हालांकि, उन्हें दोबारा नाम जुड़वाने का अवसर मिलेगा। यदि दावा-आपत्ति की अवधि में कोई आवेदन नहीं किया गया, तो अंतिम मतदाता सूची से उनके नाम हटा दिए जाएंगे। मुख्य निर्वाचन अधिकारी (सीईओ) हरियाणा के अनुसार, बीएलओ ने इन मतदाताओं के पते पर तीन बार संपर्क करने का प्रयास किया, लेकिन वे नहीं मिले।


मतदाता अनुपस्थिति दर

पंचकूला में सबसे अधिक 22.94 प्रतिशत मतदाता अनुपस्थित रहे। इसके बाद फरीदाबाद (21 प्रतिशत), गुरुग्राम (20.15 प्रतिशत), सोनीपत (16.18 प्रतिशत), पानीपत (15.23 प्रतिशत) और यमुनानगर (15.17 प्रतिशत) का स्थान है।


दूसरा मौका कैसे मिलेगा

हरियाणा में प्रारूप मतदाता सूची 31 जुलाई को जारी होने के बाद, 31 जुलाई से 30 अगस्त 2026 तक दावे और आपत्तियां दर्ज की जा सकेंगी। इस दौरान कोई भी पात्र नागरिक अपना नाम मतदाता सूची में जुड़वाने या त्रुटियों को सुधारने के लिए आवेदन कर सकता है। नए मतदाता फॉर्म-6 भरकर अपना नाम जुड़वा सकेंगे, जबकि नाम, पता, फोटो या अन्य विवरण में सुधार के लिए फॉर्म-8 जमा किया जा सकेगा।


इसके अलावा, 1 जुलाई 2026 तक 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुके युवा भी पहली बार मतदाता बनने के लिए आवेदन कर सकेंगे। निर्वाचन विभाग ने सभी नागरिकों से समय पर आवेदन करने की अपील की है, ताकि अंतिम मतदाता सूची में उनका नाम शामिल हो सके।


एसआईआर का नया कार्यक्रम

24 जुलाई तक बीएलओ घर-घर जाकर मतदाताओं का सत्यापन कार्य जारी रखेंगे। इसके बाद 31 जुलाई को मतदाता ड्राफ्ट का प्रकाशन किया जाएगा। 31 जुलाई से 30 अगस्त तक दावे और आपत्तियां दाखिल की जाएंगी। इसके साथ ही 31 जुलाई से 28 सितंबर तक दावों और आपत्तियों का निस्तारण किया जाएगा। अंततः 3 अक्टूबर 2026 को अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन किया जाएगा।