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हरियाणा सरकार की वन टाइम सेटलमेंट स्कीम 2025: छोटे करदाताओं के लिए राहत

हरियाणा सरकार ने छोटे करदाताओं के लिए 'वन टाइम सेटलमेंट स्कीम, 2025' की शुरुआत की है, जो 27 सितंबर, 2025 तक लागू रहेगी। इस योजना के तहत करदाताओं को बकाया ब्याज और जुर्माना माफ किया गया है। जानें इस योजना के तहत मिलने वाली छूट और भुगतान की प्रक्रिया के बारे में।
 

वन टाइम सेटलमेंट स्कीम का विवरण

हरियाणा सरकार ने छोटे करदाताओं के हितों को ध्यान में रखते हुए वैट, सीएसटी सहित सात अधिनियमों के तहत बकाया कर राशि के निपटान के लिए "वन टाइम सेटलमेंट स्कीम, 2025" की शुरुआत की है। यह योजना 27 सितंबर, 2025 को समाप्त होगी। अब तक, इस योजना का लाभ उठाते हुए 97,039 करदाताओं ने 712.88 करोड़ रुपये के बकाया कर का निपटान किया है।


स्कीम की विशेषताएँ

विभाग के प्रवक्ता के अनुसार, यह योजना 30 जून 2017 तक की अवधि के लिए बकाया राशि पर लागू होगी। इसमें हरियाणा मूल्य वर्धित कर अधिनियम, केंद्रीय विक्रय कर अधिनियम, हरियाणा सुख-साधन कर अधिनियम, हरियाणा मनोरंजन शुल्क अधिनियम, हरियाणा साधारण विक्रय कर अधिनियम, हरियाणा स्थानीय क्षेत्र विकास कर अधिनियम और हरियाणा स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर अधिनियम शामिल हैं।


करदाताओं के लिए राहत

इस योजना के तहत करदाताओं को बकाया ब्याज और जुर्माना पूरी तरह से माफ कर दिया गया है। दस लाख रुपये तक के बकाया पर 1 लाख रुपये की मानक छूट और शेष बकाया पर 60 प्रतिशत तक की छूट दी गई है। दस लाख से अधिक और दस करोड़ रुपये तक के बकाया पर 50 प्रतिशत की छूट मिलेगी। वहीं, दस करोड़ रुपये से अधिक के मामलों में केवल मूल बकाया कर का भुगतान करना होगा, जबकि ब्याज और जुर्माना 100 प्रतिशत माफ रहेगा.


भुगतान की प्रक्रिया

प्रवक्ता ने बताया कि करदाता चाहें तो निपटान राशि को दो समान किस्तों में भी अदा कर सकते हैं, और इन किश्तों पर कोई ब्याज नहीं लगेगा।


सरकार की अपील

प्रदेश सरकार ने सभी करदाताओं से अनुरोध किया है कि वे इस "वन टाइम सेटलमेंट स्कीम, 2025" का अधिकतम लाभ उठाकर निर्धारित समय सीमा से पहले अपने बकाया कर का निपटान अवश्य करें।