हरियाणा सेवा अधिकार आयोग ने बिजली उपभोक्ता के मामले में कड़ी कार्रवाई की
हरियाणा में बिजली उपभोक्ता की सुरक्षा राशि की वापसी में देरी
हरियाणा के टोहाना से संबंधित एक मामले में हरियाणा सेवा का अधिकार आयोग ने एक बिजली उपभोक्ता को सुरक्षा राशि की वापसी में 6 महीने से अधिक की देरी का संज्ञान लिया है।
आयोग ने इस मामले में सख्त कार्रवाई करते हुए संबंधित लोअर डिवीजन क्लर्क (LDC) पर 1,000 रुपये का जुर्माना लगाया है। इसके साथ ही उपभोक्ता को 3,000 रुपये का मुआवजा देने का आदेश भी दिया गया है।
आयोग के प्रवक्ता के अनुसार, यह मामला 14 अगस्त 2024 का है, जब तत्कालीन एसडीओ के हस्ताक्षर से फाइल एक्सईएन कार्यालय को भेजी गई थी। ध्यान देने वाली बात यह है कि संबंधित एसडीओ 13 अगस्त 2024 को ही पद से हट चुके थे, जिसके बाद फर्जी हस्ताक्षर से प्रक्रिया को आगे बढ़ाया गया।
इसके बाद, इस फाइल को दोबारा एक्सईएन कार्यालय को भेजने में 6 महीने से अधिक का समय लग गया, जिससे उपभोक्ता को अपनी जमा राशि की वापसी के लिए अनावश्यक रूप से लंबा इंतजार करना पड़ा।