×

हल्द्वानी में राहुल गांधी के खिलाफ SC/ST एक्ट के तहत मामला दर्ज

हल्द्वानी में कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ SC/ST एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। श्रीराम सेना धर्मार्थ सेवा न्यास ने आरोप लगाया है कि राहुल गांधी ने जातिसूचक शब्दों का प्रयोग किया। इस मामले ने राजनीतिक हलचल को बढ़ा दिया है, जिसमें कांग्रेस और अन्य पक्षों के बीच तीखी बयानबाजी हो रही है। जानें इस विवाद के सभी पहलुओं के बारे में विस्तार से।
 

राजनीतिक विवाद में नया मोड़

उत्तराखंड: हल्द्वानी में मंच शुद्धीकरण मामले ने अब एक नया राजनीतिक और कानूनी मोड़ ले लिया है। श्रीराम सेना धर्मार्थ सेवा न्यास ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। शिकायतकर्ताओं ने आरोप लगाया है कि राहुल गांधी ने जातिसूचक शब्दों का प्रयोग किया, जिसके चलते उन्होंने जांच और कानूनी कार्रवाई की मांग की है। इसके परिणामस्वरूप हल्द्वानी कोतवाली में राहुल गांधी के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। पुलिस ने तहरीर के आधार पर BNS की धारा 196 और 299 के साथ SC/ST एक्ट की धारा 3(1)(Q) के तहत मुकदमा दर्ज किया है.


हल्द्वानी में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के कार्यक्रम स्थल के शुद्धीकरण को लेकर राजनीतिक गतिविधियाँ तेज हो गई हैं। श्रीराम सेना धर्मार्थ सेवा न्यास के दो कार्यकर्ताओं, विनोद कुमार आर्य और अमित कुमार ने राहुल गांधी के खिलाफ पुलिस को तहरीर दी है। इस तहरीर के आधार पर कोतवाली पुलिस ने कांग्रेस नेता के खिलाफ मामला दर्ज किया है। शिकायतकर्ताओं का कहना है कि राहुल गांधी ने अनुसूचित जाति के खिलाफ अपमानजनक शब्दों का प्रयोग किया है.


इसी आधार पर पुलिस से मामले की जांच और कानूनी कार्रवाई की मांग की गई है। शिकायतकर्ताओं का कहना है कि सार्वजनिक मंच पर की गई कथित टिप्पणी से अनुसूचित जाति के लोगों की भावनाएं आहत हुई हैं। उन्होंने पुलिस से निष्पक्ष जांच करने और यदि आरोप सही पाए जाएं तो संबंधित धाराओं में कार्रवाई करने की मांग की है। उल्लेखनीय है कि हल्द्वानी के रामलीला मैदान में हुए शुद्धिकरण कार्यक्रम को लेकर पहले से ही राजनीतिक बयानबाजी चल रही है.


कांग्रेस इस मामले को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रही है, जबकि शुद्धिकरण कराने वाले पक्ष की ओर से लगातार अपनी बात रखी जा रही है। राहुल गांधी के खिलाफ दी गई इस तहरीर के बाद मामला और गरमाया है। पुलिस ने तहरीर के आधार पर BNS की धारा 196 और 299 के साथ SC/ST एक्ट की धारा 3(1)(Q) के तहत मुकदमा दर्ज किया है। मामले की विवेचना पुलिस क्षेत्राधिकारी अमित कुमार सैनी को सौंपी गई है.


गौरतलब है कि 8 अगस्त को हल्द्वानी के रामलीला मैदान में कांग्रेस की एक रैली आयोजित की गई थी। इसके बाद कथित तौर पर हिंदूवादी संगठन द्वारा मैदान में 'शुद्धिकरण यज्ञ' का मामला सामने आया, जिससे राजनीति में हलचल तेज हो गई.