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आवासन मण्डल के आवासों पर भी बकाया लीज 30 सितम्बर तक जमा कराने पर शत-प्रतिशत ब्याज माफ

 


जयपुर, 27 फ़रवरी (हि.स.)। नगरीय विकास विभाग ने सोमवार को नगरीय निकायों, नगरीय विकास न्यासों, राजस्थान आवासन मण्डल तथा समस्त विकास प्राधिकरणों की 31 मार्च 2024 तक की बकाया लीज राशि 30 सितम्बर 2025 तक एक मुश्त राशि जमा कराने पर ब्याज राशि में शत-प्रतिशत छूट प्रदान की थी जिसकी अनुपालना में आज आवासन मण्डल ने भी आमजन के हितार्थ बकाया लीज 30 सितम्बर तक जमा कराने पर शत-प्रतिशत ब्याज माफ करने के निर्देश जारी किये है।

उल्लेखनीय है कि नगरीय विकास विभाग के आदेशानुसार पूर्व में निस्तारित प्रकरणों को पुनः नहीं खोला जायेगा एवं जमा राशि पुनः लौटाई नहीं जायेगी।

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हिन्दुस्थान समाचार / संदीप