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14 मार्च को रेवाड़ी में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन

रेवाड़ी जिले में 14 मार्च 2026 को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा, जहां विभिन्न लंबित मामलों का समाधान आपसी सहमति से किया जाएगा। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अमित वर्मा ने जनता से अपील की है कि वे इस अवसर का लाभ उठाएं, जिससे समय और धन की बचत हो सके। लोक अदालत में ट्रैफिक चालान, पारिवारिक विवाद, और अन्य मामलों का त्वरित निपटारा किया जाएगा।
 

राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन

रेवाड़ी समाचार: जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव और मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अमित वर्मा ने जानकारी दी है कि रेवाड़ी जिले के न्यायिक परिसर में 14 मार्च 2026 को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। इस अदालत में दोनों पक्षों की सहमति से विभिन्न मामलों का निपटारा किया जाएगा।


अमित वर्मा ने बताया कि इस राष्ट्रीय लोक अदालत का मुख्य उद्देश्य लंबित मामलों का त्वरित समाधान करना है, जो आपसी समझौते के माध्यम से किया जाएगा। लोक अदालत में ट्रैफिक चालान, बैंक रिकवरी, मोटर वाहन दुर्घटना से संबंधित मामले, पारिवारिक विवाद, दीवानी और फौजदारी मामले, श्रम विवाद, भूमि अधिग्रहण, बिजली और पानी के बिलों के विवाद, तथा राजस्व से जुड़े मामले शामिल होंगे।


सीजेएम अमित वर्मा ने जनता से अपील की है कि वे 14 मार्च को होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत का लाभ उठाएं। कोर्ट में लंबित मामलों को आपसी सहमति से हल करने में समय और धन की बचत होती है। यदि कोई मामला कोर्ट में चल रहा है, तो लोगों को बार-बार कोर्ट के चक्कर लगाने पड़ते हैं, जिससे समय और धन दोनों की बर्बादी होती है। लोक अदालत में आकर विवाद का समाधान करना अधिक सुविधाजनक है।