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तीन गांजा तस्कर को 10 साल का सश्रम कारावास

 

कटिहार, 22 फरवरी (हि.स.)। कटिहार व्यवहार न्यायालय ने शनिवार को डिनॉम सुत्रधार, सीमांता सुत्रधार और रंजय सुत्रधार को धारा 20(बी)(11)(सी) और धारा 29 एनडीपीएस एक्ट के तहत 10 साल का सश्रम कारावास और एक लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनायी है।

इसके अलावा तीनों आरोपिताें को धारा 25 और धारा 29 एनडीपीएस एक्ट के तहत भी 10 साल का सश्रम कारावास और एक लाख रुपये जुर्माना लगाया गया है। दोनों सजाएं साथ-साथ चलेंगी और जुर्माना नहीं देने की स्थिति में दोषियों को एक साल का अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा भुगतनी होगी। जेल में बिताई गई अवधि को सजा में से घटा दिया जाएगा।

जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, चतुर्थ, अनिल कुमार राम के न्यायालय में एनडीपीएस 19/2022 मे यह मामला नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की पटना शाखा द्वारा दर्ज कराया गया था। ब्यूरो को यह सूचना मिली थी कि कुछ गांजा तस्कर त्रिपुरा से गुवाहाटी के रास्ते पुर्णिया होते हुए कटिहार जिला के कुर्सेला क्षेत्र में अवैध गांजा का आपूर्ति करने वाले है। उक्त सूचना के आधार पर गांजा से लदा हुआ ट्रक कुर्सेला फार्विसगंज रोड पर शिव-गौरी- पावर्ति ढाबा नवाबगंज के पास पकड़ा गया था। जिसमें 795 किलोग्राम गांजा बरामद हुआ था। विशेष लोक अभियोजक सुनिल प्रसाद करण ने कहा कि इस सजा के बाद गांजा तस्करों और इस तरह के धंधा करने वालों पर विराम लगेगा।

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हिन्दुस्थान समाचार / विनोद सिंह