भाजपा विधायक राजू कुमार सिंह को हर्ष फायरिंग मामले में मिली चार साल की सजा
दिल्ली की अदालत का फैसला
दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट ने बिहार के साहेबगंज से भाजपा विधायक राजू कुमार सिंह को 2018 में हुई हर्ष फायरिंग के मामले में चार साल की कैद की सजा सुनाई है। अदालत ने उन्हें भारतीय दंड संहिता की धारा 304 पार्ट-II और आर्म्स एक्ट के तहत दोषी ठहराया। इसके साथ ही, पीड़ित परिवार को 25 लाख रुपये का मुआवजा देने का आदेश भी दिया गया। जनप्रतिनिधित्व अधिनियम के अनुसार, यदि किसी सांसद या विधायक को दो वर्ष या उससे अधिक की सजा मिलती है, तो उनकी सदस्यता तुरंत समाप्त हो जाती है। इसी कारण राजू सिंह की विधायकी भी समाप्त हो गई है.
न्यू ईयर पार्टी में हुई घटना
महिला डॉक्टर की हत्या का मामला
यह मामला 31 दिसंबर 2018 और 1 जनवरी 2019 की रात को आयोजित न्यू ईयर पार्टी से संबंधित है। आरोप है कि जश्न के दौरान हुई हर्ष फायरिंग में डॉ. अर्चना गुप्ता की गोली लगने से मृत्यु हो गई थी। अदालत ने इसे गैर-इरादतन हत्या का मामला मानते हुए कहा कि हर्ष फायरिंग समाज के लिए एक गंभीर खतरा बन चुकी है। जांच के दौरान राजू सिंह के पास से हथियार और गोला-बारूद भी बरामद किए गए थे।
अभियोजन पक्ष ने तर्क दिया कि यह एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, जिसमें कानून बनाने वाला खुद कानून तोड़ने का दोषी पाया गया। राजू कुमार सिंह बिहार की राजनीति में लंबे समय से सक्रिय हैं और भाजपा के अलावा लोजपा, जदयू और वीआईपी के टिकट पर भी विधायक रह चुके हैं। वह राज्य सरकार में पर्यटन मंत्री की जिम्मेदारी भी निभा चुके हैं.