निकाय चुनाव में ड्यूटी से अनुपस्थित रहने वाले कर्मचारियों के खिलाफ होगी एफआईआर
जिले में सभी लाईसेंसधारियों को हथियार जमा करवाने के निर्देश, हथियार जमा न करवाने वालों पर भी होगी कारवाई
उपायुक्त ने अधिकारियों के साथ की समीक्षा बैठक, दिये आवश्यक दिशा-निर्देश
रोहतक, 25 फ़रवरी (हि.स.)। निगम चुनाव में ड्यूटी पर अनुपस्थित रहने वाले कर्मचारियों के खिलाफ कारवाई करते हुए उनके खिलाफ केस दर्ज किया जाएगा। इसके अलावा सभी लाईसेंस धारकों को तुरंत हथियार जमा करवाने को भी कहा गया है। इस बारे में उपायुक्त एवं जिला निर्वाचन अधिकारी धीरेंद्र खडग़टा तथा नगर निगम रोहतक के आम चुनाव के सामान्य पर्यवेक्षक राज नारायण कौशिक की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई निकाय चुनाव की तैयारियों की समीक्षा बैठक की और संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।
सामान्य पर्यवेक्षक राज नारायण कौशिक ने मतदान केंद्रों पर उपलब्ध करवाई जाने वाली सुविधाओं, डैसबोर्ड पर मतदान पार्टियों द्वारा अपडेट, आदर्श आचार संहिता की अनुपालना करने बारे आवश्यक हिदायतें दी। उपायुक्त धीरेंद्र खडग़टा ने निकाय चुनाव तैयारियों की समीक्षा करते हुए कहा कि निकाय चुनाव के लिए आयोजित किए गए प्रथम प्रशिक्षण में अनुपस्थित रहने वाले कर्मचारी दूसरे प्रशिक्षण में उपस्थिति सुनिश्चित करेंगे। यदि कोई कर्मचारी दूसरे प्रशिक्षण में अनुपस्थित रहता है, तो उसके विरुद्ध एफआईआर दर्ज करवाकर सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने चुनाव तहसीलदार को निर्देश दिए कि वे चुनाव सामग्री का इंडेंट तैयार कर प्रस्तुत करें। उन्होंने कहा कि स्ट्रोंग रूम के बाहर सीसीटीवी कैमरा लगाया जाए तथा पोल डेसबोर्ड का संबंधित अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया जाए। पीठासीन अधिकारी के अलावा वैकल्पिक पीठासीन अधिकारी के मोबाइल नंबर भी मतदान बूथ के साथ मैपिंग किए जाए।
धीरेंद्र खडग़टा ने कहा कि जिला प्रशासन द्वारा नगर निगम रोहतक तथा नगर पालिका कलानौर के आम चुनाव के लिए स्थापित किए गए मतदान केंद्रों में से संवेदनशील व अतिसंवेदनशील मतदान केंद्र चिन्हित किए गए है। इन मतदान केंद्रों पर सूक्ष्म पर्यवेक्षक तैनात किए जाएंगे। उन्होंने अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक से कहा कि वे निकाय चुनाव के लिए पुलिस बल की तैनाती की योजना तैयार करें। चुनाव के दृष्टिगत सभी सुरक्षा प्रबंध व साइबर अपराध से निपटने के प्रबंध किए जाए। सभी सहायक निर्वाचन अधिकारी अपने-अपने मतदान केंद्रों का निरीक्षण करें। मतदान केंद्रों पर रैंप की सुविधा भी सुनिश्चित की जाए। सहायक निर्वाचन अधिकारी प्रत्याशियों द्वारा प्राप्त की गई वाहन अनुमति की भी जांच करें। उन्होंने कहा कि राज्य निर्वाचन आयोग की हिदायतों अनुसार प्रत्येक मतदान केंद्र पर मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाए तथा इस संदर्भ में जारी 22 मापदंडों के आधार पर प्रत्येक मतदान केंद्र का निरीक्षण कर रिपोर्ट तैयार करें।
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हिन्दुस्थान समाचार / अनिल