दिल्ली महिला ने आवारा कुत्तों के हमले के लिए 20 लाख रुपये मुआवजे की मांग की
महिला ने हाईकोर्ट में दायर की याचिका
दक्षिण दिल्ली की प्रियांका राय ने एमसीडी के खिलाफ 20 लाख रुपये के मुआवजे की याचिका दिल्ली हाईकोर्ट में दायर की है। उनका आरोप है कि मार्च 2024 में खिरकी विलेज रोड पर बाइक चलाते समय उन पर आवारा कुत्तों के समूह ने हमला किया। इस घटना में उन्हें गंभीर चोटें आईं, जिससे वे शारीरिक और मानसिक पीड़ा का सामना कर रही हैं। अदालत ने इस मामले में एमसीडी से जवाब मांगा है।
कुत्तों के हमले का विवरण
प्रियांका राय ने बताया कि वे अपने रिश्तेदार के साथ बाइक पर थीं जब अचानक कई कुत्तों ने उन पर हमला कर दिया। इस हमले में उन्हें कई स्थानों पर गहरे घाव लगे और इलाज पर काफी खर्च हुआ। इस घटना ने न केवल उनके शरीर को बल्कि उनकी मानसिक स्थिति को भी गंभीर रूप से प्रभावित किया है।
पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट का संदर्भ
अपनी याचिका में, प्रियांका ने पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के 2023 के फैसले का उल्लेख किया है, जिसमें कुत्तों के काटने के मामलों में मुआवजे की गणना के लिए एक फार्मूला निर्धारित किया गया था। जस्टिस विनोद एस भारद्वाज द्वारा बनाए गए इस फार्मूले में दांतों के निशान और घाव की गहराई के आधार पर मुआवजे की राशि तय की जाती है।
मुआवजे की मांग
प्रियांका ने अपने 12 सेंटीमीटर लंबे घाव के लिए 12 लाख रुपये, 42 दांतों के निशान के लिए 4.2 लाख रुपये, और मानसिक आघात के लिए 3.8 लाख रुपये मुआवजे की मांग की है। इस प्रकार, कुल मिलाकर उन्होंने 20 लाख रुपये का दावा पेश किया है। उन्होंने कहा कि यह घटना उनकी दैनिक जीवन पर गहरा प्रभाव डाल चुकी है।
कोर्ट की कार्रवाई
दिल्ली हाईकोर्ट ने मई में एमसीडी को नोटिस जारी किया था और जवाब दाखिल करने के लिए कहा था। 29 अक्टूबर को अदालत ने निगम को अपना जवाब दाखिल करने के लिए अतिरिक्त समय दिया। अदालत अब इस मामले की अगली सुनवाई में यह तय करेगी कि क्या प्रियांका को मुआवजा दिया जाएगा।
मुआवजे की समयसीमा
पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के 2023 के आदेश में यह भी कहा गया था कि आवारा कुत्तों या अन्य जानवरों से संबंधित हादसों के मुआवजे चार महीने के भीतर दिए जाने चाहिए। इसमें गाय, बैल, गधा, नीलगाय और भैंस जैसे जानवरों से हुए हादसों को भी शामिल किया गया था।