दिल्ली में जंतर-मंतर पर प्रदर्शन के दौरान प्रशासन ने लागू की नई सुरक्षा व्यवस्था
प्रदर्शन के बीच सुरक्षा उपायों की घोषणा
नई दिल्ली: दिल्ली के जंतर-मंतर पर चल रहे प्रदर्शनों के बीच, प्रशासन ने कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS), 2023 की धारा 163 को लागू किया है। इस धारा के तहत, प्रतिबंधित क्षेत्र में कैब, फूड डिलीवरी, क्विक कॉमर्स और अन्य ऐप आधारित सेवाओं की आवाजाही पर नियंत्रण लगाया गया है। अधिकारियों का कहना है कि यह निर्णय सुरक्षा और सार्वजनिक व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। वहीं, विपक्ष ने इस निर्णय पर सवाल उठाए हैं।
सुरक्षा के लिए उठाए गए कदम
जंतर-मंतर पर हो रहे प्रदर्शनों के संदर्भ में, प्रशासन ने धारा 163 के तहत कई एहतियाती कदम उठाए हैं। भीड़ को नियंत्रित करने और किसी भी अप्रिय स्थिति से बचने के लिए विशेष निगरानी रखी जा रही है। अधिकारियों का कहना है कि ये सभी उपाय केवल कानून-व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से लागू किए गए हैं।
ऐप आधारित सेवाओं के लिए जारी की गई एडवाइजरी
दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने ऐप आधारित टैक्सी सेवाओं, राइड शेयरिंग प्लेटफॉर्म, फूड डिलीवरी, क्विक कॉमर्स, लॉजिस्टिक्स और अन्य ई-कॉमर्स कंपनियों को निर्देश दिया है कि वे अधिसूचित क्षेत्र में अपनी सेवाओं की आवाजाही सीमित रखें। पुलिस का कहना है कि इससे डिलीवरी पार्टनर्स, ड्राइवरों और आम लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सकेगी।
अखिलेश यादव की आलोचना
समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने प्रशासन के इस निर्णय की आलोचना की है। उन्होंने इसे सोशल मीडिया पर 'फूड बंदी' करार देते हुए सवाल उठाया कि क्या इस तरह के प्रतिबंध आम लोगों की सुविधाओं को प्रभावित नहीं करेंगे। उनके बयान के बाद इस मुद्दे पर राजनीतिक बहस भी तेज हो गई है।
यात्रा से बचने की सलाह
दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने नागरिकों से अनुरोध किया है कि वे प्रतिबंधित क्षेत्रों की अनावश्यक यात्रा से बचें। पुलिस का कहना है कि इससे ट्रैफिक दबाव कम होगा और सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने में मदद मिलेगी। आवश्यकता पड़ने पर वैकल्पिक मार्गों का उपयोग करने की भी सलाह दी गई है।
कनॉट प्लेस के व्यापारियों के लिए एडवाइजरी
प्रदर्शन के दौरान, न्यू दिल्ली ट्रेडर्स एसोसिएशन ने कनॉट प्लेस के दुकानदारों, कार्यालयों और रेस्तरां संचालकों के लिए एक एडवाइजरी जारी की है। एसोसिएशन ने प्रतिष्ठानों को शाम 6:30 बजे तक बंद करने की अपील की है। यह सलाह नई दिल्ली नगर पालिका परिषद के चेयरमैन की सिफारिश पर आधारित है, ताकि क्षेत्र में व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग मिल सके।