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दिल्ली में नए ट्रैफिक नियम: प्रदूषण नियंत्रण के लिए सख्ती बढ़ी

दिल्ली में प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए नए ट्रैफिक नियम लागू किए जा रहे हैं। 1 नवंबर 2026 से प्रभावी होने वाले इन दिशा-निर्देशों के तहत, पुराने और प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों की आवाजाही पर रोक लगेगी। ट्रैफिक पुलिस ने वाहन चालकों को सलाह दी है कि वे यात्रा से पहले अपने दस्तावेज और नियमों की जानकारी अवश्य लें। जानें किन वाहनों पर होगी पाबंदी और क्या हैं नए नियम।
 

दिल्ली ट्रैफिक नियमों में बदलाव


दिल्ली ट्रैफिक नियम: दिल्ली की वायु गुणवत्ता को सुधारने के लिए अब वाहनों की आवाजाही पर सख्त नियम लागू किए जा रहे हैं। राजधानी में प्रदूषण के स्तर को नियंत्रित करने के लिए ग्रैप (GRAP) के नए दिशा-निर्देश 1 नवंबर 2026 से प्रभावी होंगे। इस संबंध में दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने एक एडवाइजरी जारी की है, जिसमें वाहन चालकों को पहले से सतर्क रहने की सलाह दी गई है।


दिल्ली में प्रवेश करने वाले वाहनों पर प्रभाव

नए नियमों का प्रभाव दिल्ली में प्रवेश करने वाले वाहनों के साथ-साथ राजधानी से बाहर जाने वाले वाहनों पर भी पड़ेगा। विशेष रूप से, पुराने और प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों की आवाजाही पर रोक लगाने की योजना है। ऐसे में जो लोग दिल्ली आने या यहां से गुजरने की योजना बना रहे हैं, उन्हें अपनी गाड़ी से संबंधित दस्तावेज और पात्रता की जांच पहले से कर लेनी चाहिए।


गैर-जरूरी ट्रकों के लिए नया मार्ग

ट्रैफिक पुलिस के अनुसार, दिल्ली से होकर अन्य शहरों की ओर जाने वाले गैर-जरूरी ट्रकों को राजधानी में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। ऐसे वाहनों को पेरीफेरल एक्सप्रेसवे का उपयोग करना होगा, जिससे शहर की सड़कों पर भारी वाहनों का दबाव और प्रदूषण कम होगा।


कौन से वाहनों की एंट्री पर रोक?

संशोधित दिशा-निर्देशों के अनुसार, बीएस-6 उत्सर्जन मानकों को पूरा नहीं करने वाले वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। इसके अलावा, जिन वाहनों के पास वैध प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र (पीयूसीसी) नहीं होगा, उन्हें भी दिल्ली में आने की अनुमति नहीं दी जाएगी।


अंतरराज्यीय बसों पर निगरानी

नियमों का पालन न करने वाली अंतरराज्यीय बसों की दिल्ली में एंट्री पर भी रोक रहेगी। बस संचालकों को निर्धारित उत्सर्जन और अन्य आवश्यक मानकों का पालन करना होगा। ट्रैफिक पुलिस ने वाहन चालकों को यात्रा से पहले नियमों की जानकारी लेने की सलाह दी है।


ट्रैक्टर और जुगाड़ वाहनों पर पाबंदी

ट्रैक्टर और जुगाड़ वाहनों के प्रवेश पर भी नियमों के अनुसार प्रतिबंध लागू रहेगा। इसके अलावा, दिल्ली से बाहर पंजीकृत कुछ विशेष श्रेणियों के वाहनों की आवाजाही पर भी रोक लगाई जाएगी। वाहन चालकों को सलाह दी गई है कि वे अपनी गाड़ी की श्रेणी और नियमों के तहत उसकी पात्रता की जांच अवश्य करें।


यात्रा से पहले ध्यान देने योग्य बातें

दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने लोगों से अपील की है कि वे वाहन लेकर निकलने से पहले नए दिशा-निर्देशों की जानकारी प्राप्त करें। विशेष रूप से, दूसरे राज्यों से आने वाले चालकों को पीयूसीसी और वाहन के उत्सर्जन मानकों की जांच कर लेनी चाहिए, ताकि यात्रा के दौरान कोई परेशानी न हो।