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दिल्ली में पूर्व अग्निवीरों के लिए सरकारी नौकरियों में आरक्षण की नई व्यवस्था

दिल्ली प्रशासन ने पूर्व अग्निवीरों के लिए सरकारी नौकरियों में 20 प्रतिशत आरक्षण देने की नई व्यवस्था की घोषणा की है। इस पहल का उद्देश्य प्रशिक्षित युवाओं को रोजगार के मुख्यधारा में लाना है। विभिन्न ग्रुप-सी पदों पर पूर्व अग्निवीरों को आरक्षण का लाभ मिलेगा, जिसमें पुलिस कांस्टेबल और फायरमैन जैसे पद शामिल हैं। यह योजना न केवल दिल्ली के युवाओं के लिए, बल्कि देशभर के योग्य पूर्व अग्निवीरों के लिए नए अवसर खोलेगी। जानें इस नई नीति के बारे में अधिक जानकारी।
 

दिल्ली प्रशासन की नई पहल


सेना में सेवा देने के बाद अब नागरिक जीवन में रोजगार की तलाश कर रहे पूर्व अग्निवीरों के लिए दिल्ली से एक महत्वपूर्ण सूचना आई है। दिल्ली सरकार ने ग्रुप-सी श्रेणी की सरकारी नौकरियों में पूर्व अग्निवीरों को 20 प्रतिशत आरक्षण देने का निर्णय लिया है। इस संबंध में उपराज्यपाल की अध्यक्षता में एक उच्चस्तरीय बैठक आयोजित की गई, जिसमें संबंधित विभागों को आवश्यक तैयारियों के निर्देश दिए गए। यह पहल प्रशिक्षित युवाओं को रोजगार के मुख्यधारा में लाने के लिए महत्वपूर्ण मानी जा रही है।


आरक्षण का लाभ किन पदों पर मिलेगा

नई व्यवस्था के तहत, दिल्ली सरकार के विभिन्न विभागों में ग्रुप-सी पदों पर सीधी भर्ती के माध्यम से पूर्व अग्निवीरों को आरक्षण का लाभ मिलेगा। इसमें पुलिस कांस्टेबल, फायरमैन, जेल वार्डर, फॉरेस्ट गार्ड और वाइल्डलाइफ गार्ड जैसे महत्वपूर्ण पद शामिल हैं। इसके अलावा, अन्य योग्य पदों पर भी यह व्यवस्था लागू होगी। प्रशासन का मानना है कि सेना में प्राप्त प्रशिक्षण और अनुशासन का लाभ इन विभागों को मिलेगा, जिससे सुरक्षा और जनसेवा से जुड़े क्षेत्रों में दक्षता बढ़ने की संभावना है।


नीति की उच्चस्तरीय समीक्षा

इस योजना को लागू करने के लिए उपराज्यपाल ने वरिष्ठ अधिकारियों के साथ विस्तृत चर्चा की। बैठक में मुख्य सचिव, दिल्ली पुलिस आयुक्त और अन्य संबंधित विभागों के अधिकारी शामिल हुए। अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि वे भर्ती प्रक्रियाओं को इस नई व्यवस्था के अनुसार तैयार करें। चर्चा के दौरान यह भी कहा गया कि पूर्व अग्निवीरों की क्षमताओं का उपयोग केवल नियुक्ति तक सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि उन्हें ऐसे कार्य सौंपे जाने चाहिए जहां उनका प्रशिक्षण और अनुभव प्रशासनिक कार्यों को और प्रभावी बना सके।


30 जून तक बदलाव करने की समयसीमा

नीति को प्रभावी बनाने के लिए सभी संबंधित विभागों को भर्ती नियमों में आवश्यक संशोधन करने का निर्देश दिया गया है। इसके लिए 30 जून की समयसीमा निर्धारित की गई है। अधिकारियों को कहा गया है कि वे प्रक्रियागत बदलावों को प्राथमिकता के आधार पर पूरा करें ताकि आरक्षण व्यवस्था जल्द लागू हो सके। प्रशासन का उद्देश्य है कि नई भर्ती प्रक्रियाओं में किसी भी प्रकार की देरी न हो और योग्य उम्मीदवारों को समय पर इसका लाभ मिल सके।


देशभर के पूर्व अग्निवीरों के लिए नए अवसर

इस पहल की एक विशेष बात यह है कि इसका लाभ केवल दिल्ली के युवाओं तक सीमित नहीं रहेगा। देश के किसी भी हिस्से के योग्य पूर्व अग्निवीर दिल्ली सरकार की इन भर्तियों के लिए आवेदन कर सकेंगे। इससे सेना में सेवा दे चुके हजारों युवाओं को नई संभावनाएं मिलेंगी। प्रशासन का मानना है कि प्रशिक्षित और अनुशासित युवाओं की भागीदारी से सार्वजनिक सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार होगा।