दिल्ली में राष्ट्रीय लोक अदालत: ट्रैफिक चालानों का निपटारा आज
दिल्ली में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन
नई दिल्ली: आज रविवार को दिल्ली में उन लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण अवसर है जो ट्रैफिक चालानों या अन्य छोटे मामलों से जूझ रहे हैं। दिल्ली राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण (DSLSA) द्वारा राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है, जो सभी प्रमुख जिला अदालत परिसरों में सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक चलेगी।
ट्रैफिक चालानों पर विशेष ध्यान
इस लोक अदालत में 200 से अधिक विशेष बेंच स्थापित की गई हैं। ट्रैफिक चालानों पर राहत मिलने की संभावना है, और अन्य समझौता योग्य विवाद भी आपसी सहमति से हल किए जा सकते हैं। लोग प्रिंटेड चालान लेकर सीधे अदालत में जा सकते हैं।
विशेष रूप से, 30 नवंबर 2025 तक के कंपाउंडेबल ट्रैफिक चालान और नोटिस आज निपटाए जाएंगे। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस और DSLSA के अनुसार, कम जुर्माने में चालान समाप्त करने का यह एक सुनहरा अवसर है। लगभग दो लाख चालानों को निपटाने का लक्ष्य रखा गया है। पहले से डिजिटल टोकन बुक कराने वाले या प्रिंट लेकर आने वाले लोग आसानी से लाभ उठा सकते हैं।
कौन से मामले सुलझाए जाएंगे
ट्रैफिक मामलों के अलावा, चेक बाउंस, वसूली के मामले, मोटर दुर्घटना दावे, श्रम विवाद, बिजली और पानी के बिल, और वैवाहिक विवाद (तलाक को छोड़कर) जैसे मामलों का भी आपसी समझौते से समाधान किया जा सकता है। ये सभी सिविल और क्रिमिनल कंपाउंडेबल मामले हैं। लोक अदालत में दोनों पक्षों की सहमति से निर्णय लिया जाता है, जो अंतिम और बाध्यकारी होता है।
अदालत के स्थान
लोक अदालत का आयोजन तीस हजारी, कड़कड़डूमा, पटियाला हाउस, रोहिणी, साकेत, द्वारका और राउज एवेन्यू कोर्ट कॉम्प्लेक्स में किया जाएगा। इसके अलावा, दिल्ली हाईकोर्ट, डेब्ट रिकवरी ट्रिब्यूनल, स्थायी लोक अदालत और कंज्यूमर कमीशन में भी सेशन होंगे। सभी स्थानों पर सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक कार्य होगा।
कैसे करें तैयारी और लाभ उठाएं
यदि आपके पास लंबित चालान हैं, तो उनका प्रिंट लेकर संबंधित अदालत में जाएं। पहले से टोकन बुक कराना बेहतर है, लेकिन वॉक-इन भी संभव है। लोक अदालत में वकील की आवश्यकता नहीं होती, सब कुछ सरल और तेजी से होता है। यह एक मुफ्त सेवा है, जो लोगों की समस्याओं को कम करने के लिए शुरू की गई है।