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गुरुग्राम में एक दिसंबर से प्रभावी होंगे नए कलेक्टर रेट 

 


-डीसी ने उपमंडल व राजस्व अधिकारियों संग बैठक कर दिए जरूरी दिशा निर्देश

-आवासीय, कृषि और वाणिज्यिक भूमि के नए कलेक्टर रेट में 10 से 20 प्रतिशत की बढ़ोतरी

गुरुग्राम, 29 नवंबर (हि.स.)। गुरुग्राम में एक दिसंबर से नए कलेक्टर रेट लागू किए जाएंगे। जिला में एक दिसंबर से लागू किए जा रहे यह नए रेट 31 मार्च 2025 तक प्रभावी रहेंगे। इस संबंध में शुक्रवार को लघु सचिवालय स्थित कॉन्फ्रेंस हॉल में सभी उपमंडल अधिकारियों, राजस्व विभाग के अधिकारियों संग बैठक कर डीसी अजय कुमार ने आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।

डीसी अजय कुमार ने कहा कि कहा कि जिला में 1 दिसंबर से आवासीय, कृषि और वाणिज्यिक भूमि के लागू किए जा रहे नए कलेक्टर रेट में 10 से 20 प्रतिशत की बढ़ोतरी की गई। जिसमें संबंधित क्षेत्र की मार्केट वैल्यू का भी ध्यान रखा गया है। जिला में कुछ ऐसे प्रमुख क्षेत्र भी थे, जहां मार्किट वैल्यू का भाव अत्यधिक था। ऐसे में उक्त स्थानों के कलेक्टर रेट में 30 प्रतिशत तक की बढ़ोतरी की गई है। उन्होंने कहा कि जमीनों की खरीद-फरोख्त को लेकर कलेक्टर रेट बेहद अहम होता है। अलग अलग स्थानों पर वहां के हालात और मार्केट रिसर्च के बाद ही वैल्यू कमेटी अपनी रिपोर्ट देती है। जिसके बाद राजस्व विभाग और राज्य सरकार रेट बढ़ाने की रिपोर्ट को अंतिम मंजूरी प्रदान करती है। उन्होंने कहा कि गुरुग्राम में एक दिसंबर से लागू किए जा रहे नए कलेक्टर रेट जिला प्रशासन की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं। उन्होंने सभी राजस्व अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे यह सुनिश्चित करें कि सभी तहसीलों में निर्धारित मानदंडों का उल्लंघन ना हो। बैठक में बादशाहपुर के एसडीएम अंकित चोकसे, गुुरुग्राम के एसडीएम रविंद्र कुमार, पटौदी के एसडीएम दिनेश लुहाच, सोहना के एसडीएम होशियार सिंह, मानेसर के एसडीएम दर्शन यादव, सीटीएम कुंवर आदित्य विक्रम, जिला राजस्व अधिकारी नरेश कुमार सहित सभी तहसीलदार व नायब तहसीलदार उपस्थित रहे।

हिन्दुस्थान समाचार / ईश्वर हरियाणा