×

हरियाणा में दीन दयाल लाडो लक्ष्मी योजना का मोबाइल एप 25 सितंबर को होगा लॉन्च

हरियाणा सरकार ने महिलाओं की सामाजिक सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए दीन दयाल लाडो लक्ष्मी योजना का मोबाइल एप 25 सितंबर को लॉन्च करने की योजना बनाई है। इस योजना का उद्देश्य महिलाओं को आर्थिक सहायता प्रदान करना और उन्हें सशक्त बनाना है। पंजीकरण प्रक्रिया पूरी तरह से नि:शुल्क होगी और इसके लिए आवश्यक दस्तावेजों की जानकारी भी दी गई है। जानें इस योजना के लाभ और पात्रता मानदंड के बारे में।
 

महिलाओं के लिए नई योजना का शुभारंभ

हरियाणा सरकार ने महिलाओं की सामाजिक सुरक्षा और सम्मान को बढ़ावा देने के लिए दीन दयाल लाडो लक्ष्मी योजना (DDLLY) का मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च करने का निर्णय लिया है। यह योजना सामाजिक न्याय अधिकारिता अनुसूचित जाति एवं पिछड़े वर्ग कल्याण तथा अंत्योदय (सेवा) विभाग के माध्यम से लागू की जा रही है।

 

मुख्यमंत्री का शुभारंभ कार्यक्रम

रेवाड़ी के डीसी अभिषेक मीणा ने जानकारी दी कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी 25 सितंबर को पंचकूला से इस एप का शुभारंभ करेंगे। रेवाड़ी में बाल भवन सभागार में एक जिला स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा, जिसमें राज्यसभा सांसद रामचंद्र जांगड़ा मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहेंगे।

 

योजना का उद्देश्य और लाभ

इस योजना का मुख्य उद्देश्य महिलाओं को सशक्त बनाना और लैंगिक समानता को बढ़ावा देना है। योजना के तहत योग्य महिलाओं को हर महीने 2100 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी, जिससे वे आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बन सकें। स्वास्थ्य विभाग भी इस अवसर पर महिलाओं के लिए स्वास्थ्य जांच शिविर आयोजित करेगा।

 

पात्रता मानदंड

डीसी अभिषेक मीणा ने बताया कि योजना का लाभ उठाने के लिए महिला की उम्र 23 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए और उसे हरियाणा की निवासी होना आवश्यक है। परिवार की वार्षिक आय एक लाख रुपये से कम होनी चाहिए। कैंसर, हीमोफीलिया, और अन्य गंभीर बीमारियों से ग्रसित महिलाएं भी इस योजना के लिए पात्र हैं।

 

योजना से बाहर रहने वाले

डीसी ने स्पष्ट किया कि वृद्धावस्था भत्ता, विधवा सहायता, दिव्यांग पेंशन, और अन्य सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का लाभ लेने वाली महिलाएं इस योजना के लिए पात्र नहीं होंगी।

 

आवश्यक दस्तावेज

जिला समाज कल्याण अधिकारी रेणु बाला ने बताया कि पंजीकरण के लिए आवश्यक दस्तावेजों में हरियाणा का स्थायी निवासी प्रमाण पत्र, आधार से लिंक मोबाइल नंबर, परिवार के सभी सदस्यों के आधार कार्ड, और अन्य संबंधित दस्तावेज शामिल हैं।

 

पंजीकरण प्रक्रिया

पंजीकरण प्रक्रिया 25 सितंबर से शुरू होगी और यह पूरी तरह से नि:शुल्क होगी। जिला, उपमंडल, खंड, वार्ड और गांवों में शिविरों के माध्यम से पंजीकरण किया जाएगा।