जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट ने टोल फीस में 80 प्रसैंट कटौती के आदेश दिए
जम्मू,, 26 फ़रवरी (हि.स.)। जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट ने नेशनल हाईवे-44 पर स्थित दो टोल प्लाजा पर टोल शुल्क में 80 प्रसैंट की कटौती के आदेश दिए हैं। यह आदेश तब तक लागू रहेगा जब तक निर्माण कार्य पूरा नहीं हो जाता। सड़क की खराब हालत के कारण टोल वसूली को अनुचित और अव्यावहारिक करार दिया गया। अदालत ने कहा, ष्टोल वसूली का उद्देश्य उपयोगकर्ताओं को अच्छी और सुरक्षित सड़क सुविधा देना है। जब सड़कें गड्ढों से भरी और अधूरी हों, तो टोल वसूलना अन्यायपूर्ण है। अदालत ने कहा कि उपभोक्ताओं को गुणवत्तापूर्ण बुनियादी ढांचे के बदले टोल देना चाहिए, न कि अधूरी और खराब सड़कों के लिए। लखनपुर टोल प्लाजा और बन टोल प्लाजा पर टोल शुल्क में 80 प्रसैंट तत्काल कटौती की जाए। दो टोल प्लाजा के बीच न्यूनतम 60 किमी की दूरी का पालन सुनिश्चित किया जाए। किसी भी टोल प्लाजा पर अपराधिक पृष्ठभूमि वाले व्यक्तियों को नियुक्त न किया जाए। सभी कर्मचारियों की पुलिस सत्यापन के बाद ही नियुक्ति की जाए। अदालत ने कहा कि माता वैष्णो देवी के करोड़ों श्रद्धालु हर साल इस मार्ग का उपयोग करते हैं। सरकार पर आरोप लगाया गया कि उन्होंने डोमेल से पहले बन टोल प्लाजा स्थापित कर श्रद्धालुओं से अतिरिक्त टोल वसूलने की कोशिश की, जो 60 किमी के नियम का उल्लंघन है।
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हिन्दुस्थान समाचार / अश्वनी गुप्ता