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भोपालः कलेक्टर के निरीक्षण में अनुपस्थित पाए गए दो चिकित्सकों को कारण बताओ नोटिस

 

- गत दिवस प्राथमिक स्वास्थ केन्द्र नज़ीराबाद का किया था निरीक्षण

भोपाल, 21 नवंबर (हि.स.)। कलेक्टर आशीष सिंह द्वारा गत दिवस प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र नजीराबाद के निरीक्षण के दौरान अनुपस्थित पाए गए दो चिकित्सकों को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। यह जानकारी मंगलवार को जनसम्पर्क अधिकारी अरुण शर्मा ने दी।

उन्होंने बताया कि कलेक्टर आशीष सिंह द्वारा सोमवार को प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र नजीराबाद का भ्रमण किया गया। कलेक्टर सिंह को भ्रमण के दौरान प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र नजीराबाद बैरसिया जिला भोपाल में पदस्थ बसंत श्रीवास्तव नेत्र सहायक और संविदा चिकित्सा अधिकारी डॉ. अंकित श्रीवास्तव अपने कर्तव्य से बिना पूर्व सूचना अनुपस्थित पाए गए। कलेक्टर सिंह को ग्रामीणों द्वारा अवगत कराया गया कि उक्त चिकित्सक प्राय: अपने कर्तव्य से अनुपस्थित रहते हैं, जिसके कारण ग्रामीणों को स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं मिल पाती हैं।

कलेक्टर ने प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र नजीराबाद बैरसिया के नेत्र सहायक बसंत श्रीवास्तव को कारण बताओ सूचना पत्र जारी कर स्पष्टीकरण चाहा है। सूचना पत्र में स्पष्ट किया गया है कि उक्त कृत्य (म.प्र. सिविल सेवा वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील) 1966 नियम 14 (3) के अनुकूल न होकर कदाचरण की श्रेणी में आता है। प्रति उत्तर समय-सीमा में प्राप्त न होने अथवा समाधान कारक न पाए जाने की स्थिति में आपके विरूद्ध (म.प्र. सिविल सेवा वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील) 1966 नियम 14 (3) के तहत अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी जिसके लिए आप स्वयं उत्तरदायी होंगे। इसी प्रकार प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र नजीराबाद बैरसिया के संविदा चिकित्सा अधिकारी डॉ. अंकित श्रीवास्तव भी कलेक्टर आशीष सिंह के भ्रमण के दौरान अपने कर्तव्य से बिना पूर्व सूचना अनुपस्थित पाए गए थे। कलेक्टर को ग्रामीण द्वारा भी अवगत कराया गया कि प्राय: उक्त चिकित्सा अधिकारी अपने कर्तव्य से अनुपस्थित रहते है जिसके कारण ग्रामीणों को स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं मिल पाती है।

कलेक्टर ने प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र नजीराबाद बैरसिया के संविदा चिकित्सा अधिकारी डॉ. अंकित श्रीवास्तव को कारण बताओ सूचना पत्र जारी कर स्पष्टीकरण चाहा है। सूचना पत्र में स्पष्ट किया गया है कि उक्त कृत्य संविदा मानव संसाधन मैन्युअल 2021 के अनुकूल न होकर कदाचरण की श्रेणी में आता है। प्रति उत्तर समय सीमा में प्राप्त न होने अथवा समाधान कारक न पाए जाने की स्थिति में आपके विरूद्ध राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन म.प्र. की संविदा मानव संसाधन मैन्युअल 2021 के तहत अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी जिसके लिए आप स्वयं उत्तरदायी होंगे।

हिन्दुस्थान समाचार / मुकेश/नेहा