मध्य प्रदेश: बरगी बांध क्रूज हादसे की न्यायिक जांच का आदेश
जबलपुर में क्रूज हादसे की न्यायिक जांच
जबलपुर: मध्य प्रदेश सरकार ने जबलपुर के बरगी बांध में हुए दुखद क्रूज दुर्घटना की न्यायिक जांच का आदेश दिया है, जिसमें 13 लोगों की जान गई थी। प्रशासन ने इस मामले की जांच के लिए सेवानिवृत्त हाई कोर्ट न्यायाधीश संजय द्विवेदी की अध्यक्षता में एक सदस्यीय न्यायिक आयोग का गठन किया है।
राज्य सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग ने इस हादसे की न्यायिक जांच के लिए एक अधिसूचना जारी की है। इस अधिसूचना के अनुसार, आयोग को अपनी रिपोर्ट राज्य राजपत्र में अधिसूचना जारी होने की तारीख से तीन महीने के भीतर प्रस्तुत करनी होगी।
जांच के लिए निर्धारित मुख्य बिंदु
जांच के लिए निर्धारित पांच मुख्य बिंदु
बरगी बांध क्रूज हादसे की न्यायिक जांच के लिए पांच प्रमुख बिंदुओं को निर्धारित किया गया है। इनमें शामिल हैं:
1. हादसे के कारणों की जांच और जिम्मेदारी तय करना।
2. हादसे के दौरान और बाद में किए गए बचाव कार्यों की समीक्षा करना।
3. राज्य में संचालित सभी नावों और जल क्रीड़ा गतिविधियों का ऑडिट करना।
4. क्रूज और नावों के संचालन के लिए एक समान मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) तैयार करना।
5. नागरिक जल परिवहन के स्थानों पर त्वरित प्रतिक्रिया दल का गठन करना।
हादसे का विवरण
कैसे हुआ हादसा?
यह ध्यान देने योग्य है कि 30 अप्रैल को जबलपुर के बरगी बांध में एक क्रूज नाव पलट गई थी। रिपोर्टों के अनुसार, यह घटना तेज हवाओं और तूफान के कारण हुई, जिससे जलाशय में ऊंची लहरें उठने लगीं।
इस हादसे के समय क्रूज पर 41 लोग सवार थे, जिनमें से 28 को सुरक्षित बचा लिया गया, जबकि 13 लोगों की जान चली गई। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने मृतकों के परिवारों के लिए 4 लाख रुपये की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है।
न्यायिक आयोग की जांच को महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि यह सामान्य विभागीय जांच की तुलना में अधिक विश्वसनीयता और संस्थागत महत्व रखती है।